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Chhindwara News: मासूम से दरिंदगी करने वाले को आजीवन कारावास, मुंहबोले मामा ने रिश्ता किया था कलंकित

Wed, 26 Mar 2025 08:57 PM IST
छिंदवाड़ा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा Published by: छिंदवाड़ा ब्यूरो Updated Wed, 26 Mar 2025 08:57 PM IST
सार

छिंदवाड़ा जिले में मासूम बच्ची से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने ्आरोपी को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। 

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Punishment for crime: Life imprisonment for man who raped innocent
न्यायालय

विस्तार

अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक जघन्य मामले में आरोपी अजय साहू (38 वर्ष) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसके साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गंगावती इहेरिया ने इस केस में मजबूत पैरवी की, जिसके चलते न्यायालय ने आरोपी को कठोर दंड देने का फैसला किया।

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जानकारी के मुताबिक, घटना 10 नवंबर 2023 की है। पीड़िता अपनी मां से कहकर फोटोकॉपी कराने परासिया मार्केट गई थी, तभी आरोपी अजय साहू ने उसे रास्ते में रोका। पीड़िता अजय को मामा कहती थी। अजय ने झूठ बोला कि तेरी मां ने कहा है, तुझे न्यूटन दिखाने ले चलूं। वह बहला फुसलाकर मासूम को अपनी मोटरसाइकिल पर न्यूटन रोड ले गया। यहां पर उसने अपने पुराने बहाने दोहराए- गुरुजी से मिलवाएंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, नंबर अच्छे आएंगे और इसी बहाने से बच्ची को तामिया ले गया।
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साजिश के तहत 'कड़वा पानी', फिर हैवानियत
तामिया पहुंचते ही आरोपी ने मासूम को धोखे से कड़वा पानी पिलाया। इससे बच्ची को अजीब-सी नींद आने लगी। फिर आरोपी उसे गेस्ट हाउस के एक लॉज में ले गया, जहां उसने दोबारा वही पानी पिलाकर बच्ची की बेहोशी का फायदा उठाया और अपनी हवस का शिकार बनाया। जब मासूम ने बार-बार मां के पास जाने की गुहार लगाई, तो उसने उसे डराया, धमकाया और चुप रहने पर मजबूर किया। उसने बच्ची को जबरदस्ती नहलाया, कपड़े पहनाए और उसे घर छोड़ने के रास्ते में मां को फोन करके झूठ बोला कि वो जाप कर रही है।

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हिम्मत ने दिलाया इंसाफ
घर पहुंचने के बाद, डरी-सहमी बच्ची ने पूरी हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी बात बताई। इसके बाद मां-बेटी सीधे थाना परासिया पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला थाना तामिया को सौंपा गया, जहां आरोपी पर धारा 376 IPC और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में सारे जरूरी सबूत और गवाह पेश किए। कोर्ट ने तमाम पहलुओं को सुनने के बाद अपराध की गंभीरता को समझा और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


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