फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   The Naib Tehsildar had appointed a private clerk to collect bribes.

गजब है!: रिश्वत लेने के लिए नायब तहसीलदार ने नियुक्त कर रखा था प्राइवेट बाबू, लोकायुक्त के जाल में फंसे दोनों

Thu, 17 Sep 2026 07:39 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Thu, 17 Sep 2026 07:39 PM IST
सार

मंडला के बम्हनी बंजर उप तहसील कार्यालय में लोकायुक्त ने नायब तहसीलदार अजय श्रीवास्तव और उसके प्राइवेट बाबू हरीश सिंगौर को रिश्वत लेते पकड़ा। नामांतरण आदेश के लिए 10 हजार रुपये मांगे गए थे, आठ हजार में सौदा तय हुआ। शिकायत सत्यापन के बाद टीम ने कार्रवाई कर रिश्वत की रकम जब्त की।

विज्ञापन
The Naib Tehsildar had appointed a private clerk to collect bribes.
रिश्वत लेने के लिए नायब तहसीलदार ने नियुक्त कर रखा था प्राइवेट बाबू

विस्तार

उप तहसील कार्यालय बम्हनी बंजर जिला मंडला में पदस्थ नायब तहसीलदार ने रिश्वत लेने के लिए प्राइवेट बाबू नियुक्त कर रखा था। लोकायुक्त की टीम ने नामांतरण कार्य के लिए रिश्वत लेते हुए नायब तहसीलदार व उसके प्राइवेट बाबू को रंगे हाथ पकड़ा। लोकायुक्त ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की।

विज्ञापन


लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक अंजूलता पटले से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित रोहणी प्रसाद चंद्रौल उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम सिल्गी जिला मंडला ने शिकायत में बताया था कि पिताजी झनक लाल के नाम से गांव में कृषि भूमि थी। पिता द्वारा वसीयतनामा कर उक्त जमीन उसके बेटे आलोक चंद्रौल के नाम कर दी गई थी। भूमि के नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत शिकायतकर्ता कार्यालय उप तहसील कार्यालय बम्हनी बंजर गया था।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- हर शौचालय पर 500 रुपये रिश्वत लेने वाली ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को तीन साल की सजा, 2020 में पकड़ाई थी नीलम
विज्ञापन
विज्ञापन


कार्यालय में पदस्थ नायब तहसीलदार अजय श्रीवास्तव तथा उसके बाबू के रूप में काम कर रहे प्राइवेट व्यक्ति हरीश सिंगौर द्वारा नामांकन आदेश जारी करने के एवज शिकायतकर्ता से दस हजार रुपये रिश्वत के रूप में मांगे गए थे। उनके बीच आठ हजार रुपए में सौदा तय हुआ था। पीडित द्वारा की गई शिकायत का सत्यापन करने पर सही पाई गई थी।

आरोपियों द्वारा पीड़ित को रिश्वत की रकम लेकर उप तहसील कार्यालय बम्हनी बंजर बुलाया गया था। शिकायतकर्ता ने कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार के निर्देश पर प्राइवेट बाबू को रिश्वत की रकम दी, तभी लोकायुक्त की टीम ने दबिश देकर उसे रंगेहाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत की रकम जब्त करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7,13(1)ठ, 13(2) एवं 61 ( 2) बी एन एस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed