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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Burhanpur: Ten years imprisonment to the person who commits unnatural acts with minors

Burhanpur: नाबालिगों से अननेचुरल सेक्स करने वाले आरोपी को दस साल की सजा, दो बालकों के साथ की थी घिनौनी करतूत

Thu, 29 Dec 2022 08:36 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 29 Dec 2022 08:36 PM IST
सार

बुरहानपुर में बच्चो के साथ घिनौनी करतूत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। 

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Burhanpur: Ten years imprisonment to the person who commits unnatural acts with minors
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में बच्चो के साथ घिनौनी करतूत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। उसने दो बालकों के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था। 
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अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे ने बताया कि मामला 29 जुलाई 2018 का है। फरियादी व उसका नाबालिग दोस्त कुंडी भंडारे तरफ खेत में केले खाने के लिए गए थे। रास्ते में दोनों बालकों को अभियुक्त विक्की उर्फ रविराज पिता संजय तायड़े, निवासी शिवाजी नगर अपनी सफेद रंग की स्कूटी (एमपी 68 एमए 4701) से मिला। उसने दोनों नाबालिगों से कहा कि गाड़ी पर बैठो घुमाने ले चलता हूं। दोनों उसके साथ चले गए। वह उन्हें टेकरी वाले बाबा की तरफ पहाड़ी के पास ले गया। वहां उन्हें नदी में नहाने लगा। डर दिखाकर उसने दोनों नाबालिगों के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। थाना लालबाग में आरोपी के खिलाफ धारा 377 भादवि 5M, 6, 3, 4 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। 
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विशेष सत्र न्यायाधीश आरके पाटीदार ने सुनवाई के बाद आरोपी विक्की उर्फ रविराज को दोषी पाते हुए धारा 377 भादवि में 10 वर्ष कठोर कारावास, दो हजार रुपये अर्थदण्ड, एवं 5M/6 पॉक्सो एक्ट में 10 साल कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड, 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 
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