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MP News: झाबुआ ग्रामीण बैंक कर्मचारी पर 86 लाख रुपये के गबन का आरोप, ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया मामला
Thu, 21 Aug 2025 09:28 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Thu, 21 Aug 2025 09:28 PM IST
सार
ग्रामीण बैंक के एक कर्मचारी द्वारा करोड़ों की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने बैंक के लिपिक मोहित गुप्ता सहित कई लोगों पर करीब 86 लाख रुपये गबन करने का केस दर्ज किया है। आरोप है कि बैंक खातों से अवैध लेन-देन कर यह रकम कर्मचारी और परिचितों के खातों में स्थानांतरित की गई।
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ईओडब्ल्यू
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में कार्यरत ग्रामीण बैंक के एक कर्मचारी पर करोड़ों की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने बैंक कर्मचारी मोहित गुप्ता सहित अन्य लोगों के खिलाफ करीब 86.46 लाख रुपये गबन का केस दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू मुख्यालय भोपाल में दर्ज शिकायत के अनुसार, झाबुआ ग्रामीण बैंक (शाखा सोंडवा) के लिपिक मोहित गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने बैंक के 11 लोगों के डोरमैट खातों से अवैध लेन-देन कर राशि का गबन किया। जांच में पाया गया कि मोहित गुप्ता और उनके परिचितों के खातों में यह रकम स्थानांतरित की गई।
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ईओडब्ल्यू ने मोहित गुप्ता के अलावा सौरभ सेंगर, नरेंद्र सिंह सेंगर, देवराज सिंह, गजेंद्र सिंह सेंगर, मुकेश कुमार सबनानी समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने बैंक की आंतरिक प्रक्रिया और आईडी का दुरुपयोग करते हुए धनराशि को अवैध रूप से अपने और परिचितों के खातों में डाली। इस धोखाधड़ी से बैंक और खाताधारकों को नुकसान पहुंचा। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 120-बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द कार्रवाई की जाएगी।
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ईओडब्ल्यू ने मोहित गुप्ता के अलावा सौरभ सेंगर, नरेंद्र सिंह सेंगर, देवराज सिंह, गजेंद्र सिंह सेंगर, मुकेश कुमार सबनानी समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने बैंक की आंतरिक प्रक्रिया और आईडी का दुरुपयोग करते हुए धनराशि को अवैध रूप से अपने और परिचितों के खातों में डाली। इस धोखाधड़ी से बैंक और खाताधारकों को नुकसान पहुंचा। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 120-बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द कार्रवाई की जाएगी।
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