फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   MP News: If you take the benefit of Ladli Behna Scheme if you are ineligible, action will be taken! Government

MP News: अपात्र लाडली बहनों के नाम हटाने को लेकर जारी आदेश निरस्त, फैली थी गफलत

Fri, 15 Dec 2023 06:06 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Fri, 15 Dec 2023 06:06 PM IST
सार

 सागर के कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भोपाल से अधिकारियों के निर्देश पर वापस ले लिया गया। 

विज्ञापन
MP News: If you take the benefit of Ladli Behna Scheme if you are ineligible, action will be taken! Government
लाडली बहनें - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

लाडली बहना योजना का लाभ ले रहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को अपने नाम हटवाने को लेकर सागर में जारी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। इस आदेश से गफलत फैल गई थी कि अपात्र लाडली बहनों के नाम हटाए जाएंगे। हालांकि, राज्य शासन ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। सागर के महिला व बाल विकास विभाग का आदेश भी रद्द कर दिया गया है। 
विज्ञापन

बता दें, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मार्च 2023 में लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। इसमें पहले एक हजार रुपये और बाद इन्हें बढ़ाकर 1250 रुपये लाडली बहनों को दिए जा रहे हैं। इसमें महिलाओं से नियम शर्तों के अनुसार स्वेच्छा से स्वप्रमाणित आवेदन भरवाए गए। करीब 1.31 करोड़ महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें कई आंगनवाड़ी सहायिका, कार्यकर्ता, समस्त अध्यक्ष/ सचिव स्व सहायता समूह के सदस्य भी योजना का लाभ ले रहे हैं।
विज्ञापन


सागर के परियोजना अधिकारी ने जारी किया था आदेश
सागर के महिला व बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय ग्रामीण-2 की तरफ से आदेश जारी किया गया था। इसमें अपात्र लोगों को योजना के लाभ का परित्याग करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


शासन के निर्देश के बाद आदेश निरस्त 
हालांकि, राज्य शासन की तरफ से लाडली बहना योजना का अपात्र लोगों के लाभ लेने पर कोई कार्रवाई करने संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। सागर के कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भोपाल से अधिकारियों के निर्देश पर वापस ले लिया गया। एक अधिकारी ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि लाभ ले रहे लोगों को परित्याग करने का विकल्प दिया गया है। वह स्वेच्छा से योजना का परित्याग कर सकते हैं।


इन्हें है योजना की पात्रता
लाडली बहना योजना की पात्रता के लिए शर्तें हैं कि इनकम टैक्स के दायरे में ना आते हों, संयुक्त परिवार में पांच एकड़ से ज्यादा जमीन ना हो, परिवार में कोई भी एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं हो, चार पहिया वाहन ट्रैक्टर को छोड़कर ना हो, पूर्व सांसद-विधायक, पंचायत सदस्यों की पत्नी ना हो।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed