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MP News: नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के चार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, CBI को 1 जून तक फिर सौंपा रिमांड पर
Wed, 29 May 2024 05:18 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Wed, 29 May 2024 05:18 PM IST
सार
मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले की जांच में घोटाला करने वाले चार आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों आरोपियों को रिमांड पर फिर सीबीआई को सौंप दिया।
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सीबीआई
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज की जांच में गड़बड़ी करने वाले चार आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया है। इसमें सीबीआई के पूर्व इंस्पेक्टर राहुल राज, रवि भदौरिया, जुगल किशोर शर्मा और ओम गोस्वामी को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में सीबीआई ने आरोपियों की रिमांड की मांग की। कोर्ट ने 1 जून तक रिमांड पर आरोपियों को भेज दिया।
बता दें सीबीआई ने 23 लोगों को अपात्र नर्सिंग कॉलेजों को सूटेबल लिस्ट में डालने के लिए रिश्वत ली है। इसमें सीबीआई ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों को कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड मिली है। इनकी रिमांड की समय सीमा 29 मई को खत्म हो गई थी। गिरफ्तार 13 आरोपियों में से 9 को मंगलवार देर शाम को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया।
वहीं, मामले में चार आरोपियों के वकीलों ने जमानत याचिका दायर की है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते सुनवाई की तारीख 31 मई तय की है। इन आरोपियों की जमानत पर एनएसयूआई के प्रदेश संयोजक और नर्सिंग घोटाले के शिकायतकर्ता रवि परमार ने आपत्ति जताई है। परमार ने कहा कि आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते है और उनकी जान को भी खतरा है।
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बता दें सीबीआई ने 23 लोगों को अपात्र नर्सिंग कॉलेजों को सूटेबल लिस्ट में डालने के लिए रिश्वत ली है। इसमें सीबीआई ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों को कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड मिली है। इनकी रिमांड की समय सीमा 29 मई को खत्म हो गई थी। गिरफ्तार 13 आरोपियों में से 9 को मंगलवार देर शाम को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया।
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वहीं, मामले में चार आरोपियों के वकीलों ने जमानत याचिका दायर की है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते सुनवाई की तारीख 31 मई तय की है। इन आरोपियों की जमानत पर एनएसयूआई के प्रदेश संयोजक और नर्सिंग घोटाले के शिकायतकर्ता रवि परमार ने आपत्ति जताई है। परमार ने कहा कि आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते है और उनकी जान को भी खतरा है।
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