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MP News: एमपी में गर्मी के मौसम में बिजली की दरों में बढ़ोतरी, आयोग ने दरों में 3.46% बढ़ोतरी की दी मंजूरी

Sun, 30 Mar 2025 03:06 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, भोपाल, मध्य प्रदेश
न्यूज डेस्क, भोपाल, मध्य प्रदेश Published by: आनंद पवार Updated Sun, 30 Mar 2025 03:06 PM IST
सार

राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ ऑर्डर जारी किया है, जो जल्द ही लागू होगा। बिजली कंपनी ने 7.52 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन आयोग ने केवल 3.46 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी।

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MP News: Electricity rates increased in MP during summer season, commission approved 3.46% hike in rates
बिजली (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

मध्य प्रदेश में गर्मी के मौसम में आम जनता को बिजली का बड़ा झटका लगा है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2025-26 के लिए बिजली की दरों में 3.46 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। हालांकि, स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को दिन में बिजली खपत पर 20 फीसदी तक की छूट मिलेगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ ऑर्डर जारी किया है, जो जल्द ही लागू होगा। बिजली कंपनी ने 7.52 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन आयोग ने केवल 3.46 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। नए दरें एक अप्रैल से लागू होगी। 

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स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को 20 फीसदी की छूट
स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को दिन के समय बिजली की खपत पर 20 फीसदी तक की छूट मिलेगी, और इन उपभोक्ताओं को मीटरिंग प्रभार भी नहीं देना होगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक के बिल पर 24 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन अटल गृह ज्योति योजना के तहत उन्हें पहले की तरह 100 रुपये ही चुकाने होंगे। बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में भुगतान करेगी।
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बिजली की दरों में बदलाव
इसके अलावा, सभी लो प्रेशर और हाई प्रेशर मौसम वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत देते हुए न्यूनतम प्रभार को समाप्त कर दिया गया है। नई बिजली दरें अप्रैल से लागू हो जाएंगी, और मई महीने से उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई दरों के साथ बिल मिलेगा। 50 यूनिट तक बिजली जलाने वाले उपभोक्ताओं को 18 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा चुकाने होंगे, वहीं 150 यूनिट तक खपत करने पर 26 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली का बिल आएगा। 

37 लाख कृषि उपभोक्ताओं को मिल रहा है सब्सिडी का लाभ
नियामक आयोग द्वारा 29 मार्च 2025 को जारी विद्युत दरों के अनुसार क्रमश: 3 हॉर्स पॉवर, 5 हॉर्स पॉवर एवं 10 हॉर्स पावर के पंप पर कृषि उपभोक्ताओं को पूरे वर्ष में 30,730 रूपये, 54,671 रूपये एवं 1,15,655 रूपये का देयक बनता है। इसमें राज्य शासन द्वारा कृषि पंपो पर की गई सब्सिडी की घोषणा अनुसार किसानों को मात्र 750 रूपये प्रति हॉर्स पॉवर प्रति वर्ष अर्थात किसानों को 3 हार्स पॉवर पंप पर 2250 रूपये, 5 हार्स पॉवर के पंप पर 3750 रूपये एवं 10 हार्स पॉवर के पंप पर 7500 रूपये का ही भुगतान करना होगा। कृषि मंत्री प्रदम तोमर ने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दरों पर सब्सिडी स्वीकृत की गई है। इसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली राशि(रू. 750 प्रति हॉर्स पॉवर) एवं आयोग द्वारा जारी दरों का अंतर सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। उपरोक्तानुसार सब्सिडी देने पर शासन प्रत्येक 3 हॉर्स पावर पम्प के लिये कुल राशि28,480 रूपये, 5 हॉर्स पावर पम्प के लिये कुल राशि 50,921 रूपये और 10 हॉर्स पॉवर पम्प के लिये कुल राशि 1,08,155 रूपये का भुगतान सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। इस घोषणा से कृषि उपभोक्ताओं को नियामक आयोग द्वारा जारी दरों की मात्र लगभग 7 प्रतिशत राशि ही जमा करनी होगी। शेष 93 प्रतिशत राशिसरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। प्रदेश में लगभग 37 लाख कृषिउपभोक्ता हैं जो सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

एक करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को मिल रहा अटल गृह ज्योति योजना का लाभ
राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के अलावा 150 यूनिट प्रति माह तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट पर मात्र 100 रूपये का ही भुगतान करना होता है जबकि 100 यूनिट खपत पर शहर के प्रत्येक घरेलू उपभोक्ताओं के लिये सरकार सब्सिडी के रूप में लगभग 566 रूपये का भुगतान करेगी। इस प्रकार के घरेलू उपभोक्ता जिनको सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है, उनकी संख्या पूरे प्रदेश में लगभग एक करोड़ 7 लाख है। इस प्रकार विगत वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा लगभग 23,695 करोड़ रूपये एवं पूर्व के वर्ष के 3067 करोड़ रूपये मिलाकर कुल 26,762 रूपये सब्सिडी के रूप में वहन किये गये हैं। इसी तरह सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये भी लगभग इतनी ही राशि बतौर सब्सिडी वहन की जायेगी।

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