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MP News: भोपाल जिले में नलकूप खनन पर 30 जून तक प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

Mon, 07 Apr 2025 08:57 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Mon, 07 Apr 2025 08:57 PM IST
सार

भोपाल जिले में जल संकट को लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 30 जून 2025 तक अशासकीय और निजी नलकूप खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश के तहत, किसी भी नलकूप खनन या बोरिंग मशीन को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना जिले में प्रवेश या खनन करने की अनुमति नहीं होगी। 

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MP News: Ban on tube well mining in Bhopal district till June 30, Collector issued orders
भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भोपाल जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन पर आगामी 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की तरफ से जारी किए गए। भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है तथा जिले में निरंतर भू-जल की गिरावट को दृष्टिगत संपूर्ण जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर 30 जून 2025 तक प्रतिबंध लगाया गया है।
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आदेश अनुसार सम्पूर्ण जिला भोपाल की राजस्व सीमाओं में नलकूप/बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना न तो प्रवेश करेगी (सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मशीनों को छोड़कर) और न ही बिना अनुमति के कोई नया नलकूप खनन करेगी। संबंधित राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीन जो अवैध रुप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन/बोरिंग का प्रयास करेगी, को जब्त कर संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र में एफ.आई.आर. दर्ज कराने का अधिकार होगा।
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