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MP News: औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई में नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण बनाने 214.42 एकड़ भूमि शामिल करने को मंजूरी
Tue, 12 Nov 2024 09:16 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 12 Nov 2024 09:16 PM IST
सार
कैबिनेट ने विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र के लिए आरक्षित 227.54 एकड़ क्षेत्रफल में औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई की 214.42 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है। इसके बाद अब पार्क का कुल क्षेत्रफल 441.96 एकड़ हो जाएगा।
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डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट बैठक
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र (औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई जिला नर्मदापुरम) के क्षेत्रफल विस्तार किए जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र के लिए आरक्षित 227.54 एकड़ क्षेत्रफल में औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई की 214.42 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है। इसके बाद अब पार्क का कुल क्षेत्रफल 441.96 एकड़ हो जाएगा।
नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा अनुसंधान केंद्र के लिए जमीन आवंटित
कैबिनेट ने सौर सह अन्य नवीकरणीय/ अक्षय ऊर्जा अनुसंसाधन केंद्र की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को भोपाल के ग्राम भौरी स्थित 21.494 हेक्टयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी। संस्थान विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय एवं उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। प्रस्तावित अनुसंधान केंद्र का प्रमुख उद्देश्य सोलर सेल की दक्षता में वृद्धि करना, ऊर्जा के नुकसान को कम करने के साथ पवन ऊर्जा सहित नवकरणीय ऊर्जा के अन्य स्त्रोतों में विश्वस्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देगा होगा।
कर्मचारियों को काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्णय
कैबिनेट ने 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृत शासकीय सेवकों को पेंशन निर्धारण के लिए काल्पनिक रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 30 जून को सेवानिवृत हुए या होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जुलाई को निर्धारित काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। इसी तरह 31 दिसंबर को सेवानिवृत हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जनवरी की स्थिति में काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। काल्पनिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेंशन का लाभ 1 मई 2023 या इसके बाद देय होगा। 30 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन शासकीय सेवकों द्वारा न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की हैं तथा सफल हुए हैं, उनके संबंध में शासकीय निर्णय के दृष्टिगत ही कार्यवाही करने का निर्णय भी लिया गया। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश वित्त निगम द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को 150 करोड़ के हस्तांतरण मूल्य पर इंदौर स्थित नवनिर्मित भवन हस्तांतरण किए जाने का निर्णय लिया। वाणिज्यिक कर विभाग भवन का आधिपत्य प्राप्त कर विद्युत समयोजन, सामान्य मरम्मत आदि पूर्णकर नगर निगम इंदौर से भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन का उपयोग प्रारंभ कर सकेगा।
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नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा अनुसंधान केंद्र के लिए जमीन आवंटित
कैबिनेट ने सौर सह अन्य नवीकरणीय/ अक्षय ऊर्जा अनुसंसाधन केंद्र की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को भोपाल के ग्राम भौरी स्थित 21.494 हेक्टयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी। संस्थान विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय एवं उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। प्रस्तावित अनुसंधान केंद्र का प्रमुख उद्देश्य सोलर सेल की दक्षता में वृद्धि करना, ऊर्जा के नुकसान को कम करने के साथ पवन ऊर्जा सहित नवकरणीय ऊर्जा के अन्य स्त्रोतों में विश्वस्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देगा होगा।
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कर्मचारियों को काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्णय
कैबिनेट ने 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृत शासकीय सेवकों को पेंशन निर्धारण के लिए काल्पनिक रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 30 जून को सेवानिवृत हुए या होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जुलाई को निर्धारित काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। इसी तरह 31 दिसंबर को सेवानिवृत हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जनवरी की स्थिति में काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। काल्पनिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेंशन का लाभ 1 मई 2023 या इसके बाद देय होगा। 30 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन शासकीय सेवकों द्वारा न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की हैं तथा सफल हुए हैं, उनके संबंध में शासकीय निर्णय के दृष्टिगत ही कार्यवाही करने का निर्णय भी लिया गया। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश वित्त निगम द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को 150 करोड़ के हस्तांतरण मूल्य पर इंदौर स्थित नवनिर्मित भवन हस्तांतरण किए जाने का निर्णय लिया। वाणिज्यिक कर विभाग भवन का आधिपत्य प्राप्त कर विद्युत समयोजन, सामान्य मरम्मत आदि पूर्णकर नगर निगम इंदौर से भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन का उपयोग प्रारंभ कर सकेगा।
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