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मध्यप्रदेश: भोपाल में रोशनपुरा चौराहे पर भी धरना-प्रदर्शन पर रोक, दो महीने तक लागू रहेगा आदेश
Tue, 20 Oct 2026 08:58 AM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Tue, 20 Oct 2026 08:58 AM IST
सार
भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर भी धरना-प्रदर्शन, आंदोलन, हड़ताल और पुतला दहन जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। पुलिस आयुक्त के आदेश के मुताबिक, प्रतिबंध 19 अक्टूबर से अगले दो महीने तक लागू रहेगा।
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भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राजधानी में धरना-प्रदर्शन और आंदोलन के लिए निर्धारित प्रमुख स्थानों पर प्रतिबंध का दायरा बढ़ गया है। पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क के बाद अब रोशनपुरा चौराहे पर भी धरना-प्रदर्शन, हड़ताल, आंदोलन और पुतला दहन जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया। यह आदेश अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। पुलिस आयुक्त के आदेश के मुताबिक, रोशनपुरा चौराहा शहर के प्रमुख मार्ग पर स्थित है। इसके आसपास विधानसभा, राजभवन, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण स्थान हैं। यहां से आम लोगों के साथ-साथ आपातकालीन सेवाओं के वाहनों का भी आवागमन होता है।
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यातायात और आपात सेवाओं में बाधा की आशंका
आदेश में कहा गया है कि रोशनपुरा चौराहे पर धरना, प्रदर्शन या पुतला दहन जैसे कार्यक्रम होने से यातायात बाधित होता है। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। साथ ही एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त ने रोशनपुरा चौराहे पर इस तरह के आयोजनों को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
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दो महीने तक लागू रहेगा आदेश
पुलिस आयुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (1) के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि परिस्थितियों को देखते हुए इसे एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह 19 अक्टूबर 2026 से लागू होकर अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। आदेश की प्रतियां संभागायुक्त, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, आकाशवाणी-दूरदर्शन केंद्र के निदेशक और संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।
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यातायात और आपात सेवाओं में बाधा की आशंका
आदेश में कहा गया है कि रोशनपुरा चौराहे पर धरना, प्रदर्शन या पुतला दहन जैसे कार्यक्रम होने से यातायात बाधित होता है। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। साथ ही एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त ने रोशनपुरा चौराहे पर इस तरह के आयोजनों को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
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दो महीने तक लागू रहेगा आदेश
पुलिस आयुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (1) के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि परिस्थितियों को देखते हुए इसे एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह 19 अक्टूबर 2026 से लागू होकर अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा। आदेश की प्रतियां संभागायुक्त, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, आकाशवाणी-दूरदर्शन केंद्र के निदेशक और संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।
