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Bhopal news: रेस्टोरेंट में भारी गंदगी के बीच बना रहे थे खाना, खाद्य विभाग के टीम ने फूड लाइसेंस किया सस्पेंड

Thu, 19 Sep 2024 05:12 PM IST
संदीप तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: संदीप तिवारी Updated Thu, 19 Sep 2024 05:12 PM IST
सार

राजधानी भोपाल के जेके रोड स्थित एसके रेस्टोरेंट में निरीक्षण के दौरान भारी गंदगी के बीच खाना बनाया जा रहा था वहां पर सड़ी हुई प्याज रखी हुई थी। खाद्य विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
 

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Bhopal news: Food was being prepared in a restaurant amidst heavy dirt, the food department team suspended the
किचन में फैली गंदगी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजधानी भोपाल के होटल में खाना खाने से पहले वहां की साफ सफाई का मुयाना कर ले क्योंकि यहां कई होटलों में भारी गंदगी के बीच ग्राहकों को खाना परोसा जा रहा है। गुरुवार को ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल राजधानी भोपाल के जेके रोड स्थित एसके रेस्टोरेंट एंड ढाबा का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम यहां जांच के लिए पहुंची थी। इस दौरान सड़ी प्याज पर कीड़े रेंग रहे थे। वहीं, किचन में गंदगी पसरी हुई थी। इसके चलते यह कार्रवाई की गई।
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किचन में रखी प्याज के भिनक रही थी माखियां
निरीक्षण के दौरान टीम ने देखा कि सड़ी प्याज के ढेर पर मक्खियां भिनभिना रही हैं और कीड़े रेंग रहे हैं। किचन में गंदगी के साथ चूहों का मल भी पड़ा था। गंदगी और बदबूदार स्थिति में खाना बनाया जा रहा है। यह नजारा देख फूड इंस्पेक्टर की टीम भी दंग रह गई थी। 
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कारोबार पूरी तरह से बंद रहेगा
 खाद्य सुरक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद लववंशी ने बताया कि निरीक्षण में इस प्रतिष्ठान की रसोई में अत्यंत अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में भोजन तैयार किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के  एस के रेस्टोरेंट एण्ड ढाबा का खाद्य पंजीयन निलंबित कर दिया गया है। निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, प्रतिष्ठान के संचालक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित नियमों का पालन करने में असफल रहे हैं। निरीक्षण में मिली अनियमितताओं और शिकायत की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, लोक स्वास्थ्य के हित में प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अंतर्गत, निलंबन की अवधि के दौरान एस के रेस्टोरेंट एण्ड ढाबा में किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
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