फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Yogi's strict decision: Sale of meat completely banned within 500 meters of religious places, special monitori

सीएम का सख्त फैसला: धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री प्रतिबंधित, राम नवमी पर विशेष निगरानी

Sat, 29 Mar 2025 06:53 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Sat, 29 Mar 2025 06:53 PM IST
सार

Meat sale banned in UP: योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्र के एक दिन पहले धार्मिक स्थलों के पांच सौ मीटर के दायरे पर मांस बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। 

विज्ञापन
Yogi's strict decision: Sale of meat completely banned within 500 meters of religious places, special monitori
योगी सरकार का सख्त फैसला। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी किया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खानों को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन


पुराने आदेशों की पुनर्बहाली
2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।
विज्ञापन

 

रामनवमी: यूपी के देवालयों में गूंजेगा रामचरित मानस का अखंड पाठ, अयोध्या में सूर्यतिलक के साथ होगी पूर्णाहुति

विज्ञापन
विज्ञापन

राम नवमी पर विशेष निगरानी
6 अप्रैल 2025 को राम नवमी के दिन विशेष प्रतिबंध लागू होगा, इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्रावधानों के तहत, योगी सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed