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Lucknow News : जीपीएफ में पांच लाख सालाना से ज्यादा नहीं कर सकेंगे जमा, शासनादेश जारी
Mon, 03 Apr 2023 09:17 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Mon, 03 Apr 2023 09:17 PM IST
सार
शासनादेश में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि खाते में एक वित्त वर्ष में अवशेषों की जमा सहित वार्षिक अभिदान की अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये निर्धारित कर दी गई है।
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विस्तार
राज्य सरकार के कार्मिक सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) में साल भर में अधिकतम पांच लाख रुपये ही जमा कर सकेंगे। इसके लिए अपर मुख्य सचिव, वित्त प्रशांत त्रिवेदी ने शासनादेश जारी कर दिया है।
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जारी शासनादेश में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि खाते में एक वित्त वर्ष में अवशेषों की जमा सहित वार्षिक अभिदान की अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये निर्धारित कर दी गई है। इसलिए सामान्य भविष्य निधि (यूपी) नियमावली, 1985 के अभिदाताओं के लिए भी तात्कालिक प्रभाव से एक वित्त वर्ष में अवशेषों की जमा सहित कुल अभिदान की सीमा अधिकतम पांच लाख रुपये निर्धारित की जाती है।
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इस संबंध में सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के संगत नियमों में संशोधन किए जाने की कार्यवाही अलग से की जा रही है। बता दें, अमर उजाला ने पहले ही इसका खुलासा किया था कि राज्य सरकार अपने सभी कार्मिकों के लिए जीपीएफ में सालाना अधिकतम पांच लाख रुपये जमा करने की कैपिंग लगाने जा रही है।
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