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जल निगम में भर्ती घोटाले का मामला: दो आरोपियों आफाक व प्रेम के खिलाफ वारंट जारी
Wed, 03 Aug 2022 01:34 PM IST
ishwar ashish
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 03 Aug 2022 01:34 PM IST
सार
जल निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई कोर्ट में आरोप तय करने और डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख दी है और दो आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया है।
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- फोटो : istock
विस्तार
पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के खिलाफ चल रहे जल निगम में भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश मनोज पांडे ने दो आरोपियों सैयद आफाक अहमद और प्रेम कुमार अशुदानी के खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने और डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है।
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मामले की सुनवाई के समय आरोपी आजम खां, रोमन फर्नांडिस, कुलदीप सिंह नेगी, आफताब खान और आलोक उप्रेती की ओर से हाजिरी माफ करने की अर्जी दी गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वहीं अन्य आरोपी गिरीश चंद्र, नीरज मलिक, विश्वजीत सिंह, अजय कुमार यादव, संतोष कुमार रस्तोगी और हेमंत कांडपाल कोर्ट में हाजिर थे। पर आरोपी सैयद आफाक अहमद और प्रेम कुमार अशुदानी न तो कोर्ट में हाजिर हुए और न ही उनकी ओर से कोई अर्जी दी गई। इस पर इन दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया है। इस मामले में सभी आरोपियों को अभियोजन की प्रति पूर्व में दी जा चुकी है।
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पत्रावली के मुताबिक आजम खां पर आरोप है कि उन्होंने सपा सरकार में मंत्री रहते हुए जल निगम में 1,342 पदों पर नियम विरुद्ध भर्ती करके घोटाला किया था। शासन ने मामले की जांच एसआईटी से कराई थी। जिसमें आरोप सही पाए जाने के बाद 25 अप्रैल 2018 को एसआईटी के निरीक्षक अटल बिहारी ने आजम खां तत्कालीन अध्यक्ष जल निगम, सैयद आफाक अहमद तत्कालीन ओएसडी, श्रीप्रकाश सिंह तत्कालीन सचिव नगर विकास, प्रेम प्रकाश आशुदानी तत्कालीन प्रबंध निदेशक जल निगम, अनिल कुमार खरे तत्कालीन मुख्य अभियंता और भर्ती प्रक्रिया में शामिल कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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