{"_id":"692f1906affbc290d8028d25","slug":"vigilance-registers-case-against-former-cgm-of-c-ds-2025-12-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP: सेवा अवधि में कमाए 2.23 करोड़ रुपये, खर्च किए 4.70 करोड़...सीएंडडीएस के पूर्व सीजीएम के खिलाफ केस दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: सेवा अवधि में कमाए 2.23 करोड़ रुपये, खर्च किए 4.70 करोड़...सीएंडडीएस के पूर्व सीजीएम के खिलाफ केस दर्ज
Tue, 02 Dec 2025 10:21 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 02 Dec 2025 10:21 PM IST
सार
सीजीएम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में शासन के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने सेवा अवधि में 2.23 करोड़ रुपये की आय अर्जित की और खर्च 4.70 करोड़ किए।
विज्ञापन
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
जल निगम की कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (सीएंडडीएस) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) आशुतोष कुमार राय के खिलाफ विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया है। गोपनीय जांच में 2.47 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चलने पर यह कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन
विजिलेंस की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक आशुतोष ने अपनी सेवा अवधि के दौरान सभी वैध स्रोतों से 2.23 करोड़ रुपये की आय अर्जित की थी। उन्होंने संपत्तियों को खरीदने और भरण-पोषण में कुल 4.70 करोड़ रुपये व्यय किए। इस अंतर के बारे में जवाब-तलब पर उन्होंने विजिलेंस को कोई लेखा-जोखा और स्पष्टीकरण नहीं दिया।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - इंटरव्यू : विराट कोहली के कोच बोले- वह वनडे विश्वकप खेलने के हकदार; 37 साल में युवाओं जैसी है फिटनेस
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - खामियां मिलने पर लुलु हाईपर मार्केट और डबरू द चाप को बंद कराया, केएफसी में मिली गंदगी, संचालन रोका
विजिलेंस ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए आशुतोष के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने की अनुमति मांगी थी। बीती 31 अक्तूबर को शासन ने विजिलेंस को अनुमति दी थी जिसके बाद केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।