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यूपी सरकार का दिवाली पर बड़ा फैसला, रात 10 बजे के बाद नहीं जला सकेंगे पटाखे
Wed, 23 Oct 2019 02:05 PM IST
शाहरुख खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 23 Oct 2019 02:05 PM IST
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उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जला सकेंगे। शाम 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने की अनुमति है। रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने पर कार्रवाई की जाएगी। यानि की यूपी में दो घंटे से ज्यादा पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। साथ ही यूपी सरकार ने लोगों से अपील की है कि लाइसेंस वाली दुकान से ही पटाखे खरीदें।
दिवाली पर पटाखों से होने वाले वायु व ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसी का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने रात में आठ से 10 बजे तक ही पटाखें छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, सामुदायिक जगहों पर ही पटाखे जलाने, लाइसेंसधारी विक्रेता से पटाखे खरीदने की अपील की गई है।
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दिवाली पर पटाखों से होने वाले वायु व ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसी का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने रात में आठ से 10 बजे तक ही पटाखें छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, सामुदायिक जगहों पर ही पटाखे जलाने, लाइसेंसधारी विक्रेता से पटाखे खरीदने की अपील की गई है।
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Keeping in mind the Supreme Court verdict, Uttar Pradesh government has issued notification permitting bursting of firecrackers only between 8pm to 10pm.
विज्ञापन विज्ञापन— ANI UP (@ANINewsUP) October 23, 2019