फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Uttar Pradesh cabinet approved UP Prevention of Cow Slaughter Ordinance 2020

यूपी में गोकशी पर अब दस वर्ष तक की सजा, योगी कैबिनेट ने अध्यादेश 2020 को दी मंजूरी

Wed, 10 Jun 2020 12:13 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 10 Jun 2020 12:13 AM IST
विज्ञापन
Uttar Pradesh cabinet approved UP Prevention of Cow Slaughter Ordinance 2020
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

प्रदेश सरकार ने गोकशी को लेकर बने कानून को और सख्त करते हुए आरोपियों की सजा को न सिर्फ बढ़ा दिया है बल्कि गोवंश को शारीरिक नुकसान पहुंचाने पर भी सजा मिलेगी। इसके लिए 1 साल से सात साल तक की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।

विज्ञापन

 

विज्ञापन


इसके लिए मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उतर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य विधान मंडल का सत्र न होने तथा शीघ्र कार्रवाई किए जाने के मद्देनजर अध्यादेश पारित करने का निर्णय लिया गया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन


इसका उद्देश्य उतर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 को और अधिक प्रभावी बनाना और गोवंशीय पशुओं की रक्षा व गोकशी की घटनाओं को पूरी तरह से रोकना है। गोकशी की घटनाओं के लिए सात साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है। 

ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों की जमानत होने के मामले बढ़ रहे हैं और जमानत मिलने के बाद दोबारा ऐसी घटनाओं में शामिल होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में गोकशी की घटनाओं पर अब सजा कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल कर दी गई है। 

वहीं जुर्माना भी कम से कम 3 लाख और अधिकतम 5 लाख रुपये कर दिया गया है। अगर एक ही अपराध दो बार किया जाता है तो अभियुक्त को दोहरे दंड से दंडित किया जाएगा। 

गोमांस के परिवहन पर चालक, आपरेटर और गाड़ी का मालिक बनेगा आरोपी 
नए अध्यादेश के तहत गोवंश के परिवहन या गोमांस के परिवहन के मामलों में प्रयोगशाला में गोमांस की पुष्टि होने पर संबंधित गाड़ी के चालक, आपरेटर और परिवहन से संबंधित स्वामी को आरोपी बनाया जाएगा, जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि उसकी जानकारी के बिना अपराध में शामिल साधन का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed