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यूपी में अभिभावकों लिए अच्छी खबर, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाने के लिए विधेयक पास

Fri, 31 Aug 2018 04:00 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 31 Aug 2018 04:00 PM IST
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uttar pradesh act for private schools arbitrary cleared in assembly
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश में अब प्राइवेट स्कूल मनमानी नहीं कर पाएंगे। निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली पर नियंत्रण के लिए स्ववित्त पोषित स्वतंत्र शुल्क विनियमन विधेयक 2018 को माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने सदन में चर्चा के लिए पेश किया।
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इस विधेयक को पारित किया गया है। अब यह विधेयक विधानपरिषद में पारित होने के लिए भेजा जाएगा। इस विधेयक के पारित होने से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। 

आपको बता दें कि निजी स्कूल हर साल फीस बढ़ा देते हैं। इसी सीधा बोझ फीस का भुगतान करने वाले अभिभावकों पर पड़ताहै। यह बिल उनके लिए राहत लेकर आएगा। 

उप्र स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का विनियमन) विधेयक में फीस बढ़ोत्तरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाना जरुरी होगा। विधयेक में स्कूल कैंपस के कॉमर्शियल इस्तेमाल को भी स्कूल की आमदनी से जोड़ा जाएगा। 
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