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यूपी: प्रदेश में वारिस या किसी बाहरी के नाम फ्लैट ट्रांसफर महज हजार रुपये में, खत्म होगी बिल्डरों की मनमानी

Wed, 06 May 2026 06:25 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Wed, 06 May 2026 06:25 AM IST
सार

Flat Transfer in UP: यूपी रेरा के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने बताया कि फ्लैट आवंटी की मृत्यु होने पर बिल्डर वारिस से ट्रांसफर के नाम पर 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये वर्ग फीट तक वसूलते थे।

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UP: Transfer of flat to heir or outsider in the state for just Rs 1,000, ending builders' arbitrariness
यूपी में फ्लैट ट्रांसफर में नियम बदले। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

वारिस या किसी बाहरी के नाम फ्लैट ट्रांसफर करने के नाम पर अब बिल्डर मोटी रकम नहीं वसूल कर सकेंगे। इसके लिए यूपी रेरा ने रक्त संबंधों में फ्लैट ट्रांसफर के लिए महज एक हजार रुपये का शुल्क निर्धारित किया है। साथ ही रक्त संबंधों के अलावा अन्य व्यक्ति के नाम फ्लैट ट्रांसफर करने पर 25000 रुपये शुल्क ही लिया जा सकेगा।

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यूपी रेरा के दस वर्ष पूरे होने पर मंगलवार को चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने बताया कि फ्लैट आवंटी की मृत्यु होने पर बिल्डर वारिस से ट्रांसफर के नाम पर 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये वर्ग फीट तक वसूलते थे। ये रकम 25 से 30 लाख रुपये तक पहुंच जाती थी। इसकी शिकायतों की जांच में पाया गया कि जब आवंटी ने फ्लैट की रकम चुका दी है तो अतिरिक्त शुल्क लेना अवैध है। इस पर रोक लगाने के लिए विनियम 47 से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। यह प्रशासनिक शुल्क और मानक फीस से जुड़ा है। इस विनियम को पुनर्गठित करते हुए आवंटन के उत्तराधिकार या हस्तांतरण के मामलों में प्रमोटर द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क को विनियमित करने के लिए नए प्रावधान शामिल किए गए हैं।

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रक्त संबंधों के अलावा अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर पर लगेंगे 25000 रुपये

घर खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए प्राधिकरण ने निर्धारित किया है कि आवंटी की मृत्यु पर उत्तराधिकारी यदि परिवार का सदस्य है तो प्रमोटर अधिकतम 1000 की प्रोसेसिंग फीस ले सकता है। ऐसे मामलों में उत्तराधिकारी को मृत्यु प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र तथा अन्य विधिक वारिसों से अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यदि हस्तांतरण परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में होता है, तो प्रमोटर अधिकतम 25000 रुपये प्रोसेसिंग फीस ले सकता है। संशोधन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामलों में नया विक्रय या लीज अनुबंध नहीं किया जाएगा।

आवंटियों को वापस दिलाए करीब 8000 करोड़
यूपी रेरा ने अलग-अलग मदों में आवंटियों को लगभग 8000 करोड़ रुपये वापस दिलाए हैं। इसके तहत 6252 रिकवरी सर्टिफिकेट के माध्यम से प्रमोटरों से 1581 करोड़ वसूल कर आवंटियों के खातों में स्थानांतरित किए गए। प्रमोटरों और आवंटियों के बीच समझौते के माध्यम से 1777 रिकवरी सर्टिफिकेट के विरुद्ध 545 करोड़ प्राप्त किए गए। रेरा पीठों के समक्ष 3095 मामलों में 1883 करोड़, सुलह मंच से 1617 मामलों में 648 करोड़ और सीधे समझौते से 6665 मामलों में 3412 करोड़ का निपटारा किया गया। अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में रेरा ने पारदर्शिता, जवाबदेही और घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

एक साल में लखनऊ में 67 परियोजनाएं पंजीकृत

यूपी रेरा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में 197 नए प्रोजेक्ट पंजीकृत हुए। वर्ष 2024 में 259 और वर्ष 2025 में 308 प्रोजेक्ट पंजीकृत हुए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, गाजियाबाद रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रमुख केंद्र है लेकिन लखनऊ भी आगे है। वर्ष 2025 में लखनऊ जिले से 67 परियोजनाएं पंजीकृत हुईं, जबकि गौतमबुद्धनगर से 69 परियोजनाएं पंजीकृत हुईं। तीन वर्षों में 209638 इकाइयां बनीं। यूपी रेरा हर वर्ष 1 मई को रेरा दिवस के रूप में मनाएगा। चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने बताया कि वर्ष 2023 में यूपी रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत 28411 करोड़ का पूंजी निवेश आया। जो वर्ष 2024 में बढ़कर 44526 करोड़ हो गया। वर्ष 2025 में 68328 करोड़ तक पहुंच गया। अंसल की 92 संपत्तियां प्राधिकरण में पंजीकृत हैं। आवंटियों का हक दिलाने के लिए 200 करोड़ रुपये के रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इसमें करीब 127 करोड़ वसूले जा चुके हैं।

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