यूपी : जमाकर्ताओं के हित संरक्षण के लिए तीन न्यायालयों की होगी स्थापना, वित्तीय धोखाधड़ी करने पर होगी कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Sun, 21 Nov 2021 03:55 PM IST
सार
संस्थागत वित्त महानिदेशक शिव सिंह यादव ने बताया कि एक्ट के अंतर्गत न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। हाइकोर्ट ने अलग से इन न्यायालयों की स्थापना की मंजूरी दे दी है। जिला जज स्तर के न्यायिक अधिकारी इसके पीठासीन अधिकारी होंगे।
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