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यूपी: शराब बेचने के तरीकों में होंगे बदलाव, मल्टीप्लेक्स एरिया में नहीं खुल सकेंगी प्रीमियम ब्रांड की दुकानें
Thu, 06 Feb 2025 06:40 AM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Thu, 06 Feb 2025 06:40 AM IST
सार
Liquor shops in UP: यूपी में शराब बेचने के तरीकों में बदलाव किया जाएगा। यूपी कैबिनेट में इससे जुड़े प्रस्ताव पास किए गए। पहली बाद अंग्रेजी शराब छोटे पैक में उपलब्ध होगी।
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यूपी कैबिनेट का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
कैबिनेट की बैठक में बुधवार को आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई। इसके तहत मॉल्स के मल्टीप्लेक्स एरिया में प्रीमियम ब्रांड की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि सक्षम स्तर से अनापत्ति मिलने पर हवाई अड्डों, मेट्रो व रेलवे स्टेशनों पर मुख्य भवन में प्रीमियम रिटेल की दुकानें अनुमन्य हाेंगी। इनका मुख्य द्वार भवन के अंदर होने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। वहीं, पहली बार विदेशी मदिरा की 60 एमएल और 90 एमएल की बोतलों की बिक्री की अनुमति भी दी गई है।
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वैयक्तिक होम लाइसेंस का सरलीकरण
निजी प्रयोग के लिए निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने के लिए वैयक्तिक होम लाइसेंस की व्यवस्था सरल की गई है। लाइसेंस के लिए सालाना फीस 11 हजार रुपये और सिक्योरिटी 11 हजार रुपये होगी। लाइसेंस उन लोगों को ही मिलेगा, जो तीन वर्ष से लगातार आयकरदाता होंगे। उन्हें अपना आयकर रिटर्न भी दाखिल करना होगा। इसमें न्यूनतम दो वर्षों में आवेदक द्वारा न्यूनतम 20 प्रतिशत श्रेणी में आयकर का भुगतान किया गया हो। यदि कृषि आय से 20 प्रतिशत आयकर के स्लैब में आने के बावजूद किसी आवेदक पर कर की देयता नहीं बनती हो, तब ऐसा आवेदक भी लाइसेंस के लिए अर्ह होगा।
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एसेप्टिक ब्रिक पैक में मिलेगी देशी मदिरा
नई नीति में देशी मदिरा एसेप्टिक ब्रिक पैक में बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसका इस्तेमाल करने से शराब में मिलावट होने की आशंका खत्म होती है।
भांग की दुकानों की लाइसेंस फीस 10 फीसदी बढ़ी।
- भांग की दुकानों की लाइसेंस फीस 10 फीसदी बढ़ी।
- मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस में कोई बदलाव नहीं।
- प्रीमियम दुकानों का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2027-28 तक हो सकेगा।
- ई लॉटरी के लिए आवेदकों को नए सिरे से पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
- तीन चरणों में होगी ई लॉटरी, फिर ई टेंडर से आवंटित होंगी दुकानें।
- पूर्व की तरह सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें।
- देशी मदिरा की बोतल और ट्रेटा पैक में एमआरपी दर्ज होगी।
- प्रत्येक फुटकर दुकान पर डिजिटल पेमेंट और सीसीटीवी अनिवार्य।
- मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस में कोई बदलाव नहीं।
- प्रीमियम दुकानों का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2027-28 तक हो सकेगा।
- ई लॉटरी के लिए आवेदकों को नए सिरे से पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
- तीन चरणों में होगी ई लॉटरी, फिर ई टेंडर से आवंटित होंगी दुकानें।
- पूर्व की तरह सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें।
- देशी मदिरा की बोतल और ट्रेटा पैक में एमआरपी दर्ज होगी।
- प्रत्येक फुटकर दुकान पर डिजिटल पेमेंट और सीसीटीवी अनिवार्य।