UP: सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कफ सिरप तस्कर शुभम जायसवाल के पिता PIT-NDPS एक्ट में निरुद्ध
सोनभद्र पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के पिता को पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध कराया है। जांच में फर्जी फर्मों के जरिए अवैध बिक्री और तस्करी का खुलासा हुआ, जिसका नेटवर्क विदेश तक फैला बताया गया।
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सोनभद्र पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात तस्कर शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को PIT-NDPS एक्ट के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध कराया है। शासन ने पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के प्रस्ताव पर यह आदेश जारी किया। निरोधादेश 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी किया गया है।
भोला प्रसाद, निवासी वाराणसी, पर आरोप है कि वह फर्जी फर्मों के जरिए कोडीन युक्त कफ सिरप का अवैध डायवर्जन और काले बाजार में बिक्री करता था। जांच में सामने आया कि फर्जी बिलिंग कर बड़े पैमाने पर कफ सिरप की तस्करी की जा रही थी, जिसका नेटवर्क देश के बाहर तक फैला था।
पुलिस के अनुसार शुभम जायसवाल ने अपने पिता की प्रोपराइटरशिप वाली फर्म “शैली ट्रेडर्स” के माध्यम से एबाट कंपनी से फेन्साडिल कफ सिरप लेकर उसे नशे के लिए अवैध रूप से बांग्लादेश तक पहुंचाया। आरोपी को जिला कारागार में रखा जाएगा।