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यूपी : रोहिंग्या मुसलमानों की रिमांड तीन दिन बढ़ा, अवैध रूप से देश में रहने का आरोप

Wed, 30 Jun 2021 10:35 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 30 Jun 2021 10:35 AM IST
सार

एटीएस ने शफीक और मुफिज समेत चार रोहिंग्या को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 23 जून से 29 जून तक के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिया था।

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UP: Remand of Rohingya Muslims extended by three days, accused of staying in the country illegally
UP ATS

विस्तार

एटीएस के विशेष न्यायाधीश योगेंद्र राम गुप्ता ने देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों हाफिज शफीक उर्फ सबीउल्लाह और मुफीजुर्रहमान उर्फ मुफिज की पुलिस कस्टडी रिमांड को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया है। एटीएस आरोपियों से दो जुलाई शाम 6 बजे तक और पूछताछ कर सकेगी। 

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गौरतलब है कि एटीएस ने शफीक और मुफिज समेत चार रोहिंग्या को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 23 जून से 29 जून तक के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिया था। मंगलवार को रिमांड अवधि खत्म होने से पहले विवेचक चैंपियन लाल की ओर से एटीएस के संयुक्त निदेशक अभियोजन अतुल कुमार ओझा और शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी ने आरोपी शफीक व मुफीज की पुलिस रिमांड तीन दिन के लिए बढ़ाने की मांग वाली अर्जी दी गई।
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इसमें कहा गया कि शफीक ने रोमिना और रेहाना नाम की महिलाओं को मलेशिया भेज था, लेकिन अभी तक इस यात्रा का विवरण नहीं मिला है। साथ ही इस मानव तस्करी में शामिल लोगों की शिनाख्त किया जाना बाकी है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया।

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