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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Order issued for general transfer of teachers in parishadiya schools of the state.

UP: प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के सामान्य तबादले का आदेश जारी, लागू होंगे ये नियम

Fri, 23 May 2025 03:27 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Fri, 23 May 2025 03:27 PM IST
सार

यूपी के परिषदीय स्कूलों में जिलों के अंदर सामान्य तबादले व एक जिले से दूसरे जिले में शिक्षकों के तबादले के लिए आदेश जारी कर दिया गया है।

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UP: Order issued for general transfer of teachers in parishadiya schools of the state.
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : freepik

विस्तार

उत्तर प्रदेश में शासन ने जिले के अंदर और एक से दूसरे जिले में सामान्य तबादले का आदेश जारी कर दिया है। यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर आरटीई के मानक और छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार आवश्यकता वाले व अधिक शिक्षक वाले जिलों को चिह्नित कर सूची ऑनलाइन की जाएगी।
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ज्यादा शिक्षक वाले जिलों से कम शिक्षक वाले जिलों में ऑनलाइन विकल्प लेकर तबादला किया जाएगा। तबादले के लिए नियमित शिक्षक ही योग्य होंगे। शिक्षकों को यह शपथपत्र भी देना होगा कि वह स्वेच्छा से दूसरे जिले में तबादला ले रहे हैं। उस जिले में वह सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची में निम्न क्रम में रखे जाएंगे। इसी के अनुसार भविष्य में उन्हें पदोन्नति भी दी जाएगी।
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सेवा अवधि की बाध्यता नहीं

शासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार एक से दूसरे जिले में सामान्य तबादले के लिए सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं होगी। जबकि पूर्व में पुरुषों के लिए पांच साल और महिलाओं के लिए दो साल की न्यूनतम सेवा अवधि जिले में पूरी होने की बाध्यता थी। वहीं जिले के अंदर सामान्य तबादले के लिए पहले भी सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं थी, इस बार भी नहीं है।
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