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UP News : 89 चिकित्साधिकारियों के तबादले हो सकते हैं निरस्त, शासन ने मांगा प्रस्ताव

Tue, 26 Jul 2022 11:10 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Tue, 26 Jul 2022 11:10 PM IST
सार

स्वास्थ्य विभाग में तमाम चिकित्साधिकारियों ने नियम विरुद्ध स्थानांतरण का आरोप लगाया है। विभिन्न माध्यमों से उन्होंने नियम विरुद्ध स्थानांतरण होने का प्रमाण पत्र देते हुए शासन को पत्र लिखा है।

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UP News : Transfer of 89 medical officers can be canceled, government sought proposal
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

स्वास्थ्य विभाग में लेवल एक के 89 चिकित्साधिकारियों का तबादला निरस्त हो सकता है। इनके  आवेदनों का परीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। विभाग के विशेष सचिव डा. मन्नान अख्तर के निर्देश के बाद महानिदेशालय ने पत्रावलियों की जांच शुरू कर दी है।

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स्वास्थ्य विभाग में तमाम चिकित्साधिकारियों ने नियम विरुद्ध स्थानांतरण का आरोप लगाया है। विभिन्न माध्यमों से उन्होंने नियम विरुद्ध स्थानांतरण होने का प्रमाण पत्र देते हुए शासन को पत्र लिखा है। इस पर स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव ने 89 चिकित्साधिकारियों की सूची स्वास्थ्य महानिदेशक को भेजी है। निर्देश दिया है कि चिकित्साधिकारियों द्वारा दी गई मूल पत्रावलियों का परीक्षण किया जाए। इसके बाद वस्तु स्थिति से शासन को विचार करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाए। ऐसे में मंगलवार को स्वास्थ्य महानिदेशालय ने इन चिकित्साधिकारियों से जुड़ी पत्रावलियां की पड़ताल शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि पत्रावलियों की पड़ताल में चिकित्साधिकारियों द्वारा दिए गए सबूत सही पाए गए तो उनका स्थानांतरण निरस्त हो सकता है। 
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सीएमओ ने मांगा नर्सिंग कर्मियों के तबादले में जानकारी
प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों से समूह ख के नर्सिंग कर्मियों केसंबंध में जानकारी मांगी गई है। इस संबंध में निदेशक (नर्सिंग) डा. रागिनी रानी गुप्ता ने आदेश जारी कर दिया है। सीएमओ को भेजे पत्र में बताया हैकि  कुछ जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों ने समूह ख केनर्सिंग कर्मियों का भी स्थानांतरण कर दिया था। ऐसे में उन्हें निरस्त करने का आदेश दिया गया है। 15 जून को जारी शासनादेश में समूह ग व घ के पटल परिवर्तन का आदेश दिया गया है। ऐसे में यदि किसी जिले में समूह ख में पटल या क्षेत्र परिवर्तन किया गया है तो तत्काल संबंधित प्रकरण से अवगत कराया जाए।

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