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UP News : बिना पहचान पत्र के अब नहीं मिलेगा पोषाहार, आधार न होने की स्थिति में अन्य हैं विकल्प

Wed, 03 Aug 2022 07:56 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 03 Aug 2022 07:56 PM IST
सार

सात महीने से पांच साल तक के बच्चे के नामांकन में भी अब पहचान पत्र देना जरूरी होगा। हालांकि इस उम्र के बच्चों का आधार बनने में अड़चन को देखते हुए उनके लिए किसी अन्य पहचान पत्र को मान्यता दी जाएगी।

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UP News: Nutrition will not be available without ID card, there are other options in case of non-availability
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने अब सिर्फ  पंजीकरण के आधार पर पोषाहार वितरण पर रोक लगा दिया है। इससे लाभार्थियों की अधिक संख्या दिखाकर अधिक पोषाहार आवंटन कराने के खेल खत्म हो जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अब पोषाहार पाने वाले लाभार्थियों के पंजीकरण में आधार व अन्य पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यानी पोषाहार पाने वाले सभी लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार लेने के लिए आधार या कोई न कोई पहचान पत्र अवश्य दिखाना होगा। 

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इस संबंध में विभाग द्वारा तैयार की गई गाइडलाइन के मुताबिक पंजीकरण में पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने से अब लाभार्थियों की संख्या में फर्जीवाड़ा पर अंकुश लगेगा। पोषाहार प्राप्त करने के हकदार सभी लाभार्थियों के पास आधार या अन्य प्रकार का कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए। हालांकि आधार न होने की स्थिति में आधार के लिए पंजीकरण का होना अनिवार्य है। इसी तरह सात महीने से पांच साल तक के बच्चे के नामांकन में भी अब पहचान पत्र देना जरूरी होगा। हालांकि इस उम्र के बच्चों का आधार बनने में अड़चन को देखते हुए उनके लिए किसी अन्य पहचान पत्र को मान्यता दी जाएगी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के निर्देश के मुताबिक लाभार्थियों के लिए आधार का सत्यापन अनिवार्य होगा। 
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लाभार्थी बच्चों के लिए मान्य होंगे ये पहचान पत्र
आधार नामांकन की पर्ची, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा जारी पहचान पत्र, बच्चे के विधिक संरक्षक का राशन कार्ड, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लिए बने कार्ड, अभिभावक का पेंशन कार्ड व आर्मी कैंटीन का कार्ड।

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