UP News : मृतक आश्रित कोटे में पांच साल बाद नौकरी का अधिकार नहीं, ऐसे प्रकरणों को निस्तारित करने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Tue, 11 Oct 2022 09:04 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक आदेश में कहा है कि मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाना अधिकार नहीं है। अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि मृतक आश्रित कोटे में आए प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
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सीएम योगी आदित्यनाथ।
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