{"_id":"64249288f23232711a0d1e73","slug":"up-license-will-have-to-be-taken-for-sale-and-purchase-of-second-hand-vehicles-from-april-1st-2023-03-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP : पहली अप्रैल से सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीद-बिक्री के लिए लेना होगा लाइसेंस, दिशा-निर्देश जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP : पहली अप्रैल से सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीद-बिक्री के लिए लेना होगा लाइसेंस, दिशा-निर्देश जारी
Thu, 30 Mar 2023 01:03 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 30 Mar 2023 01:03 AM IST
सार
नए नियम से कार बाजार संचालकों की मनमानी पर रोक लगेगी। उन्हें सेकेंड हैंड कार की खरीद-बिक्री के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को गाइडलाइन भेज दी है।
विज्ञापन
पुरानी कारों का बाजार file
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
देश भर में पहली अप्रैल से पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री के नियम बदल जाएंगे। नए नियम से कार बाजार संचालकों की मनमानी पर रोक लगेगी। उन्हें सेकेंड हैंड कार की खरीद-बिक्री के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को गाइडलाइन भेज दी है।
विज्ञापन
नए नियम के तहत लखनऊ समेत यूपी के कार बाजार एक अप्रैल से परिवहन विभाग के नियंत्रण में आ जाएंगे। लखनऊ में तीन सौ कार बाजार की दुकानें हैं। प्रदेश में इनकी संख्या हजारों में है।
विज्ञापन
एआरटीओ अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि एक अप्रैल से कार बाजार संचालकों के लिए यह नई व्यवस्था लागू होगी। जल्द ही शासन के दिशा-निर्देश पर लाइसेंस फीस जारी होगी। इसके बाद लाइसेंस लेने वाले ही सेकेंड हैंड गाड़ियों की बिक्री और खरीद का व्यापार कर सकेंगे।
विज्ञापन