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यूपी : आपके घर या दुकान के सामने वाहन खड़ा है तो खुद कराएं चालान, यातायात पुलिस ने जारी किए तीन हेल्पलाइन नंबर

Mon, 19 Jul 2021 11:19 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Mon, 19 Jul 2021 11:19 PM IST
सार

एडीसीपी यातायात के मुताबिक यातायात कंट्रोल रूम के तीन नंबर को पब्लिक के लिए हेल्पलाइन नंबर के रुप में जारी किया गया है। इन नंबरों पर कॉल करने पर यातायात पुलिस के जवान किसी भी इलाके में घरों व दुकानों के बाहर खड़े वाहन का चालान काटने पहुंचेंगे।

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UP: If the vehicle is parked in front of your house or shop, then get yourself challaned, traffic police issued three helpline numbers
यातायात पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अगर कोई आपके घर या दुकान केसामने बिना आपकी मर्जी के वाहन खड़ा कर चला गया है। जिसके कारण बाहर निकला मुश्किल है तो आपकी मदद के लिए यातायात पुलिस तैयार है। इसके लिए विशेष योजना तैयार की गई है। यातायात पुलिस ने तीन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इन नंबरों पर शिकायत करने पर यातायात पुलिस के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर फोटों खींचेगें और तत्काल वाहन का चालान काटेंगे।

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एडीसीपी यातायात श्रवण कुमार सिंह के मुताबिक यातायात कंट्रोल रूम के तीन नंबर को पब्लिक के लिए हेल्पलाइन नंबर के रुप में जारी किया गया है। इन नंबरों में 9454405155, 6389304141 और  6389304242 है। इन नंबरों पर कॉल करने पर यातायात पुलिस के जवान किसी भी इलाके में घरों व दुकानों के बाहर खड़े वाहन का चालान काटने पहुंचेंगे।
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संबंधित थाने में खड़े कर दिये जाएंगे वाहन
एडीसीपी यातायात के मुताबिक बाजार में इस तरह की अधिक शिकायतें बाजारों व बाजार के आसपास के कालोनियों से आती हैं। जहां लोग खरीदारी करने के लिए अपना वाहन कहीं भी खड़े कर देते हैं। जिसके दरवाजे पर गाड़ी खड़ी होगी। वह यातायात पुलिस के इन नंबरों का शिकायत करेग। यातायात पुलिस के कर्मचारी वहां पहुंचकर एक घंटे वाहन स्वामी को हटाने का इंतजार करेंगे। इसके बाद संबंधित थाने में वाहन को जमा करा दिया जाएगा। जिसकी इंट्री थाने की जीडी में करा दी जाएगी।
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पार्किंग न रखने वाले प्रतिष्ठानों को जारी होगी नोटिस
एडीसीपी ने साफ कहा कि घर व दुकान के बाहर वाहन पार्क करने वाला व्यक्ति किसी व्यावासयिक प्रतिष्ठान में जाता है। जहां पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं है। तो उस व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक को भी यातायात पुलिस नोटिस देगी। अगर तय समय पर पार्किंग का निर्माण नहीं कराया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालक पार्किंग व्यवस्था नहीं करते हैं। जिससे आसपास के लोगों को दिक्कत होती है। यह नई व्यवस्था इसी को देखते हुए की गई है। हेल्पलाइन पर आई शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा।
श्रवण कुमार सिंह, एडीसीपी यातायात ने बताया कि

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