फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: High Court seeks response from Central, State Government and State Election Commission on Panchayat electi

यूपी : हाईकोर्ट ने केंद्र-राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब, पंचायत चुनाव बैलेट पेपर का मामला

Fri, 12 Dec 2025 09:29 PM IST
आकाश द्विवेदी अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: आकाश द्विवेदी Updated Fri, 12 Dec 2025 09:29 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी पंचायत चुनावों में बैलेट पेपर पर प्रत्याशी का नाम व NOTA का विकल्प न होने को लेकर केंद्र, राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

विज्ञापन
UP: High Court seeks response from Central, State Government and State Election Commission on Panchayat electi
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में मतपत्रों (बैलेट पेपर) पर नोटा विकल्प और प्रत्याशियों के नाम न होने के मामले में केंद्र, राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब-तलब किया है।न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने शुक्रवार को अधिवक्ता सुनील कुमार मौर्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि मौजूदा व्यवस्था में बैलेट पेपर पर सिर्फ चुनाव चिह्न होते हैं, नाम नहीं। 

विज्ञापन


इससे मतदाताओं में भ्रम पैदा होता है। साथ ही पंचायत चुनावों में नोटा का विकल्प न होना मतदाताओं के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है, जबकि शहरी निकाय चुनावों में यह सुविधा उपलब्ध है, जो ग्रामीण मतदाताओं के साथ भेदभाव है।याची ने कोर्ट से, राज्य निर्वाचन आयोग को आगामी पंचायत चुनावों में बैलेट पेपर पर प्रत्याशी का नाम और नोटा का कॉलम शामिल करने के निर्देश देने का आग्रह किया है। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed