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यूपी: हाईकोर्ट ने कहा राहुल की नागरिकता पर केंद्र 10 दिन में दे जवाब, ब्रिटेन के भी नागरिक होने का है आरोप
Tue, 22 Apr 2025 05:34 AM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Tue, 22 Apr 2025 05:34 AM IST
सार
Rahul Gandhi citizenship: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से 10 दिन में जानकारी देने को कहा है।
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राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद
- फोटो : ANI
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से 10 दिन में जानकारी देने को कहा है। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता होने का आरोप है।
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न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर की याचिका पर दिया। इसमें राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की गई थी। इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता मामले में कार्रवाई का ब्योरा पेश करने को समय दिया था। केंद्र की ओर से जानकारी पेश नहीं हो सकी। केंद्र के अधिवक्ता एस बी पांडेय ने इसके लिए और समय देने का आग्रह किया। इसपर कोर्ट ने उन्हें जानकारी पेश करने को 10 दिन का और समय दिया। अगली सुनवाई 5 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।
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याचिका इस दावे के आधार पर दाखिल हुई थी कि राहुल गांधी भारत के बजाय ब्रिटेन के नागरिक हैं। ऐसे में वह संविधान के अनुच्छेद 84(ए) के तहत चुनाव लड़ने को अयोग्य थे। कोर्ट ने बीती जुलाई में राहुल गांधी के सांसद के रूप में चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को याची द्वारा वापस लेने पर खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने याची को नागरिकता कानून 1955 के प्रावधानों के तहत समुचित प्राधिकारी को अप्रोच करने की दी छूट भी दी थी। मामले में याची ने पुनः हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उसने राहुल गांधी की नागरिकता मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी को दो प्रत्यावेदन दिए थे। इसपर कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि याची के प्रत्यावेदन पर केंद्र ने क्या कारवाई की है?