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20 अप्रैल से खुलेंगे उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालय, मुख्य सचिव ने जारी किए दिशा-निर्देश

Fri, 17 Apr 2020 09:44 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Fri, 17 Apr 2020 09:44 PM IST
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UP government issued orders to open govt offices fron 20 April.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala

उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से प्रदेश के सरकारी कार्यालयों को कई शर्तों के साथ खोलने का फैसला किया है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, आकस्मिक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार व  नगर निकाय बिना किसी प्रतिबंध यथावत अपने कार्य करते रहेंगे।

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सभी विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष तथा समूह क-ख के सभी अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। जबकि प्रत्येक कार्य दिवस में समूह ग-घ के 33 फीसदी कर्मियों को बुलाया जा सकेगा। इसके लिए विभागाध्यक्ष व कार्यालय अध्यक्ष द्वारा आवश्यकता का निर्धारण करते हुए रोस्टर जारी किया जाएगा।
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मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सलाह दी है कि वह इन कर्मियों का रोस्टर इस प्रकार बना लें कि ऐसे कर्मी अलग-अलग दिन कार्यालय आएं और सरकारी कार्य में कोई व्यवधान न हो। कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सुरक्षा उपायों पर पूरा ध्यान रखा जाए। मुख्य सचिव ने कहा है रोस्टर के अनुसार घर से काम कर रहे कर्मी अपने मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। उन्हें आवश्यकता पर कार्यालय बुलाया जाएगा।

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ये निर्देश भी किए गए जारी

- जिला प्रशासन व ट्रेजरी के लिए आवश्यकतानुसार कर्मी लगेंगे।
- वन विभाग के जो कार्मिक आवश्यक कार्यों में लगे हैं वे अपना कार्य करते रहेंगे।
- हॉटस्पॉट क्षेत्रों के कार्यालय बंद करने के संबंध में निर्णय जिला प्रशासन लेगा।
- रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालयों को कोविड-19 के मद्देनजर तथा आंतरिक किचन के संचालन की मंजूरी दे दी गई है। महामारी से बचाव से संबंधित शर्तों का पालन करना होगा।

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