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UP Assistant Teacher Recruitment: योगी सरकार ने 31661 सहायक शिक्षकों की भर्ती का आदेश जारी किया
Tue, 06 Oct 2020 06:17 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 06 Oct 2020 06:17 PM IST
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यूपी सहायक शिक्षक भर्ती: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- फोटो : amar ujala
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बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के पहले चरण में नवचयनित 31,661 अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिल जाएगी। प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत कुल पदों में से शिक्षामित्रों के लिए 37,339 पद छोड़ते हुए शेष 31,661 पर नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है।
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जिलों में पहले आवंटित पद और आरक्षण को यथावत रखते हुए 31,661 पदों में से जिलों में रिक्त पदों के अनुपात में शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। जिलों में आवंटित पदों के सापेक्ष वरीयता सूची के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इस भर्ती में अनुसूचित जनजाति के 1133 योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 67,667 की वरीयता सूची जारी करते हुए जिला आवंटित किया गया था।
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ऐसे भरेंगे पद
बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि फर्रुखाबाद में सहायक अध्यापकों के 1000 रिक्त पदों के लिए भर्ती की गई है। क्योंकि पहले चरण में कुल 31,661 (45.88 प्रतिशत) को नियुक्ति दी जा रही है। इसी औसत के हिसाब से फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्व में आरक्षणवार निर्धारित वरीयता में से टॉप 460 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहेगी भर्ती
बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31,661 सहायक अध्यापकों को दी जा रही नियुक्ति और उन्हें आवंटित जिले भी सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार बनाम अन्य की याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र में इन शर्तों का उल्लेख किया जाएगा।
कैविएट दायर करेगा विभाग
बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार का मानना है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को हाईकोर्ट, इलाहाबाद और लखनऊ बैंच में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद को हाईकोर्ट में कैविएट दायर करने के निर्देश दिए हैं।
कैविएट दायर करेगा विभाग
बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार का मानना है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को हाईकोर्ट, इलाहाबाद और लखनऊ बैंच में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद को हाईकोर्ट में कैविएट दायर करने के निर्देश दिए हैं।