{"_id":"60a648bbea030f0a64370d37","slug":"up-government-issued-order-to-give-grants-to-employees-who-died-because-of-corona-pandemic","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी: ड्यूटी के दौरान कोविड संक्रमण से मृत्यु पर तत्काल दिलाएं अनुग्रह राशि, सरकार ने जारी किया आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूपी: ड्यूटी के दौरान कोविड संक्रमण से मृत्यु पर तत्काल दिलाएं अनुग्रह राशि, सरकार ने जारी किया आदेश
Thu, 20 May 2021 07:37 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 20 May 2021 07:37 PM IST
सार
यूपी सरकार ने प्रदेश में कोविड संक्रमण के नियंत्रण व बचाव में कार्यरत जिन कर्मियों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को तत्काल तय अनुग्रह राशि का भुगतान करने का निर्देश जारी कर दिया है।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कोविड संक्रमण के नियंत्रण व बचाव में कार्यरत जिन कर्मियों की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को तत्काल तय अनुग्रह राशि का भुगतान हो व एक आश्रित को नियमानुसार सेवा में रखने की कार्यवाही जल्द से जल्द की जाए।
विज्ञापन
उन्होंने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि कोविड संक्रमण के नियंत्रण व बचाव में स्वास्थ्य सेवाओं, पुलिस, प्रशासन, नगरीय एवं ग्रामीण स्थानीय प्रशासन सहित सभी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।
विज्ञापन
ड्यूटी के समय संक्रमित होने से कुछ कर्मियों की दु:खद मृत्यु भी हुई है। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे कर्मियों के परिजनों को तत्काल तय अनुग्रह राशि तथा उसके एक आश्रित को नियमानुसार सेवा में रखे जाने की कार्यवाही यथाशीघ्र की जाए।
विज्ञापन
उन्होंने कहा है कि यदि इस संबंध में कार्यवाही विभाग अथवा शासन स्तर पर की जानी है तो वह अपनी आख्या तत्काल सम्बन्धित विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों के साथ सम्बन्धित विभागों को ऐसे मामलों में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर सूचना कार्मिक विभाग को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।