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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Employees who do not give property details till February 28 will not get salary in March, Chief Secretary

यूपी: 28 फरवरी तक संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा मार्च में वेतन, दिया गया आदेश

Mon, 24 Feb 2025 01:43 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Mon, 24 Feb 2025 01:43 PM IST
सार

UP Government Employees: यूपी के उन सरकारी कर्मचारियों को मार्च के महीने में वेतन नहीं मिलेगा जिन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा अब तक नहीं की है। 

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UP: Employees who do not give property details till February 28 will not get salary in March, Chief Secretary
सरकार ने लिया सख्त फैसला। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

यूपी के उन राज्य कर्मचारियों को फरवरी के वेतन का भुगतान मार्च में नहीं किया जाएगा जिन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पार्टल में नहीं दिया है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 28 फरवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दे देना है। प्रदेश में जिन भी कर्मचारियों ने यह ब्योरा नहीं दिया है उनका फरवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा। 

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मालूम हो कि सभी कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 को ही अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना था। इसके बाद संपत्ति का ब्योरा देने की यह तिथि बार-बार बढ़ाई जाती रही है। जनवरी और फरवरी के पहले सप्ताह में यह तिथि दो बार बढ़ाई गई है। 
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सीएम ने दिए थे ये निर्देश
 सीएम ने निर्देश दिए थे कि सर्विस बुक को मानव संपदा पोर्टल पर ई-सर्विस बुक के रूप में परिवर्तित करते हुए सभी तरह के अवकाश और एसीपी आदि संबंधी कार्य भी 1 जनवरी 2024 से मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएं। वर्ष 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीआर)मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन दाखिल की जाए। स्थानांतरण की स्थिति में कार्यमुक्त किए जाने और कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से की जाए। इस डेट को दो बार बढ़ाया जा चुका है। 
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