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UP: सांसद रामभुआल निषाद व इसौली विधायक के खिलाफ परिवाद दर्ज, 25 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
Tue, 18 Mar 2025 10:12 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 18 Mar 2025 10:12 PM IST
सार
लोकसभा चुनाव के दौरान धनपतगंज थाने के पीरौ सरैया गांव में स्थित अस्थायी ग्राम सचिवालय में सात मई 2024 को सपा प्रत्याशी रामभुआल निषाद और इसौली के सपा विधायक मो. ताहिर खान पर 50 समर्थकों के साथ बिना अनुमति सभा करने का आरोप है।
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- फोटो : ANI
विस्तार
लोकसभा चुनाव के दौरान ग्राम सचिवालय में बिना अनुमति सभा कर आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में सपा सांसद रामभुआल निषाद व इसौली के सपा विधायक मो. ताहिर खान और 50 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा (परिवाद) दायर किया गया है। मंगलवार को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले को संज्ञान में लेते हुए परिवादी का बयान दर्ज करने के लिए 25 अप्रैल की तिथि तय की है।
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वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान धनपतगंज थाने के पीरौ सरैया गांव में स्थित अस्थायी ग्राम सचिवालय में सात मई 2024 को सपा प्रत्याशी रामभुआल निषाद और इसौली के सपा विधायक मो. ताहिर खान पर 50 समर्थकों के साथ बिना अनुमति सभा करने का आरोप है। उड़नदस्ता प्रभारी रामसुयश वर्मा ने सपा प्रत्याशी रामभुआल निषाद, इसौली के सपा विधायक मो. ताहिर खान व 50 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था।
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विवेचक उप निरीक्षक विजय कुमार गुप्ता ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा थी और सांसद, विधायक व उनके 50 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ परिवाद चलाने का अनुरोध करते हुए रिपोर्ट कोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट को अभियोजन अधिकारी ने अग्रसारित किया है। मंगलवार को कोर्ट ने मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में परिवादी का बयान दर्ज के लिए 25 अप्रैल की तिथि तय की गई है।
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