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कंटेनमेंट जोन के शराब दुकानदारों को मई का कोटा उठाने में रियायत, योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

Wed, 17 Jun 2020 08:49 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 17 Jun 2020 08:49 AM IST
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UP cabinet approves several changes in provisions of Excise Policy 2020-21
फाइल फोटो
कोरोना की रोकथाम के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के चलते कैबिनेट ने आबकारी नीति 2020-21 के प्रावधानों में कई बदलावों को मंजूरी दे दी है। कंटेनमेंट जोन के शराब दुकानदारों को मई माह का  निर्धारित कोटा उठाने में रियायत दी गई है। 
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शराब व्यापारियों ने आबकारी विभाग से इसकी मांग की थी। वहीं, सभी बार लाइसेंसधारी व माइक्रोब्रिवरी जो कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं, वे पिछले सत्र के बचे हुए स्टॉक को 15 दिनों के अंदर फुटकर दुकानदारों को बेच सकेंगे।  
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देश के बाहर के लिए जारी परिवहन पास व परमिटों की वैधता लॉकडाउन की समाप्ति से 60 दिन तक के लिए बढ़ा दी गई हैं। वहीं, प्रदेश के बाहर के लिए जो परिवहन पास और परमिट लॉकडाउन के पहले जारी किए गए थे, उनकी वैधता भी 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। 
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समुद्रपार से आयातित शराब के ब्रांड ओनर द्वारा प्रदेश में अधिकतम 5 इकाइयों को अधिकृत करने की सीमा भी समाप्त कर दी गई है। 2020-21 के लिए शराब के नए ब्रांड के पंजीकरण के लिए ट्रेड मार्क पंजीकरण की अनिवार्यता में भी तीन महीने की छूट दी गई है।  

ये निर्णय भी किए गए

  • वाइन पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क 500 एमएल तक 50 रुपये और इससे अधिक पर 100 रुपये।
  • पिछली तिमाही के बराबर मासिक कोटा उठाने में रियायत।
  • विदेशी शराब के प्रीमियम फुटकर दुकानों के लिए लाइसेंस फीस 12 लाख रुपये।
  • 500 क्विंटल तक बिलोग्रेड या जला शीरा दोबारा खरीदने की रोक हटाई गई। 
  • दुकानों के आवंटन के लिए ई-लॉटरी प्रक्रिया को जिला स्तर पर देखने के लिए वेबकास्टिंग की अनुमति। 
  • हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन के लिए अल्कोहल की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जा सकेगी।
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