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UP: आयकर के घूसखोर अफसर को 7 साल कैद की सजा, मांगे थे 10 लाख रुपये... सीबीआई टीम पर कराया था हमला
Wed, 21 Jan 2026 12:37 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 21 Jan 2026 12:37 PM IST
सार
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने रिश्वत मांगने के आरोप में आयकर के घूसखोर अफसर को सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी अधिकारी ने गिरफ्तारी के समय सीबीआई टीम पर हमला भी करवाया था।
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- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
कर निर्धारण के लिए व्यापारी से 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगने में आयकर विभाग के अधिकारी निरंजन कुमार को दोषी ठहराया गया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने उसे सात वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही 1.70 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया।
कोर्ट में सीबीआई की ओर से बताया गया कि मेसर्स प्रगति कॉलोनाइजर्स कंपनी के निदेशक जयकेश त्रिपाठी की ओर से 27 मार्च 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके मुताबिक कंपनी के वर्ष 2011-2012 के कर निर्धारण के लिए निरंजन कुमार ने जयकेश को कई बार दस्तावेज के साथ कार्यालय बुलाया। सभी कागजात देने के बाद भी 19 मार्च 2015 को निरंजन कुमार ने उनसे 10 लाख रुपये मांगे। पैसा नहीं देने पर पेनाल्टी लगाने की धमकी दी।
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जयकेश की शिकायत पर सीबीआई ने जांच की। सीबीआई ने निरंजन कुमार को 31 मार्च को दो लाख रुपये की रिश्वत लेते आयकर भवन से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त निरंजन ने सीबीआई टीम पर हमला भी कराया था।
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कोर्ट में सीबीआई की ओर से बताया गया कि मेसर्स प्रगति कॉलोनाइजर्स कंपनी के निदेशक जयकेश त्रिपाठी की ओर से 27 मार्च 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके मुताबिक कंपनी के वर्ष 2011-2012 के कर निर्धारण के लिए निरंजन कुमार ने जयकेश को कई बार दस्तावेज के साथ कार्यालय बुलाया। सभी कागजात देने के बाद भी 19 मार्च 2015 को निरंजन कुमार ने उनसे 10 लाख रुपये मांगे। पैसा नहीं देने पर पेनाल्टी लगाने की धमकी दी।
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जयकेश की शिकायत पर सीबीआई ने जांच की। सीबीआई ने निरंजन कुमार को 31 मार्च को दो लाख रुपये की रिश्वत लेते आयकर भवन से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त निरंजन ने सीबीआई टीम पर हमला भी कराया था।