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यूपी: 15 अक्तूबर के बाद हर मिठाई पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट, न लिखे पाए जाने पर होगी कार्रवाई
Mon, 12 Oct 2026 08:01 PM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Mon, 12 Oct 2026 08:01 PM IST
सार
Expiry date on sweets:यूपी के मिठाई के दुकानदारों को अब अपनी हर मिठाई पर एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। ऐसा करना 15 अक्तूबर के बाद अनिवार्य होगा।
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मिठाई पर लिखनी होगी एक्सपायरी डेट।
- फोटो : AI Generated
विस्तार
उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य होगा। यह नियम पैक्ड मिठाइयों के साथ बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को मिठाइयों की ताजगी और गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी देना है।
इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग की अंतिम तिथि जान सकेंगे। जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को मिठाइयों की ताजगी और गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी देना है।
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इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग की अंतिम तिथि जान सकेंगे। जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।