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यूपी : बिना मास्क के घूमते 3343 लोगों का चालान, कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर सख्ती
Mon, 12 Apr 2021 01:31 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Mon, 12 Apr 2021 01:31 PM IST
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- फोटो : amar ujala
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कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। शनिवार को शहर भर में बिना मास्क के घूमते मिले 3343 लोगों का चालान किया गया। वहीं, दुकानों पर भीड़भाड़, कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन व नौ बजे के बाद भी दुकान खुली मिलने पर भी केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है।
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जेसीपी (लॉ एंड ऑर्डर) पीयूष मोर्डिया ने बताया कि कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने के कारण कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके मद्देनजर शनिवार को शहर के 15 सर्किल क्षेत्र में बिना मास्क के घूमते मिले 3343 लोगों का चालान कर जुर्माना वसूला गया। इसमें कैसरबाग में 501, अलीगंज में 482, हजरतगंज में 193, चौक में 215, मोहनलालगंज में 189, विभूतिखंड में 267 और महानगर में 230 लोगों का चालान किया गया। बाजारखाला में 136, आलमबाग में 215, गाजीपुर में 144, गोसाईगंज में 165, काकोरी में 138, कैंट में 160, गोमतीनगर में 115 और कृष्णानगर में 193 लोगों का चालान किया गया। वहीं, कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर गोमतीनगर थाने में छह दुकानदारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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15 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई
लखनऊ। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए गठित टीमों को सख्त निर्देश दिए हैं। इन टीमों को बिना मास्क के घूमते लोगों पर कार्रवाई, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के साथ ही सैनिटाइजेशन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में रविवार को जिला प्रशासन व एलडीए की संयुक्त टीमों ने बिना मास्क के घूमते मिले 4059 का चालान कर 6,20,890 रुपये जुर्माना वसूला। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर 15 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रशासन की टीमों ने विभिन्न इलाकों में रविवार को लोगों 8,099 मास्क बांटकर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील भी की।
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हर कार्यालय में बने कोविड हेल्प डेस्क
जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड संक्रमण की रोकथाम को लगातार कार्रवाई रहेगी। उन्होंने सभी शासकीय एवं निजी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से कोविड हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दिए हैं। जहां अनिवार्य रूप से थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क व सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। निर्देशों के उल्लंघन पर रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।