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UP: बकाया बिजली बिल जमा करने पर 25 प्रतिशत की छूट, 100 फीसदी माफ होगा ब्याज... एक दिसंबर से शुरू होगी योजना

Sun, 30 Nov 2025 12:29 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sun, 30 Nov 2025 12:29 AM IST
सार

बिजली बिल में घरेलू उपभोक्ता और दुकानदार उपभोक्ता (एक किलोवाट) को आसान किस्तों में भुगतान, औसत खपत के आधार पर बढ़े हुए बिलों में स्वतः कमी तथा बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी राहत प्रदान की जाएगी।

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UP: 25% discount on payment of outstanding electricity bills, 100% interest waiver... Scheme to start from Dec
- फोटो : amar ujala

विस्तार

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को विद्युत बिल राहत योजना का लाभ दिलाएं। एक दिसंबर से शुरू हो रही योजना में बकायेदारों का शत प्रतिशत ब्याज माफ होगा और मूलधन में 25 फीसदी की छूट मिलेगी। वह शुक्रवार को शक्तिभवन में विद्युत बिल राहत योजना 2025-26 की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।

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ऊर्जा मंत्री ने कहा कि घरेलू उपभोक्ता (2 किलोवाट तक) और दुकानदार उपभोक्ता (एक किलोवाट) को आसान किस्तों में भुगतान, औसत खपत के आधार पर बढ़े हुए बिलों में स्वतः कमी तथा बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी राहत प्रदान की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने सभी डिस्कॉम, पॉवर कॉर्पोरेशन और ट्रांसमिशन निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के दौरान डे-टू-डे रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए और क्षेत्रीय अभियंता प्रतिदिन फील्ड में निरीक्षण करें ताकि किसी भी उपभोक्ता को आवेदन, पंजीकरण या बिल संशोधन में कोई कठिनाई न हो।
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ज्यादा से ज्यादा कराएं पंजीयन: पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि बिजली बिल राहत योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। नेवर पेड, लॉग अनपेड उपभोक्ता तथा चोरी के मामलों के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्रों में योजना के पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराकर बकाया जमा कराएं। जिला प्रशासन से संपर्क कर सभी विभागों का सहयोग लेकर एक-एक उपभोक्ता तक योजना को पहुंचाएं।

इस तरह मिलेगा लाभ: एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलने वाली इस योजना का लाभ लेने के लिए घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को वेबसाइट www.uppcl.org, यूपीपीसीएल कंज्यूमर एप, विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र, फिनटेक एजेंट या मीटर रीडर के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। अधिक जानकारी के लिए 1912 पर संपर्क किया जा सकता है।

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