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अनलॉक 2: यूपी में लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन तक सीमित, अभी इनपर जारी रहेगा प्रतिबंध
Wed, 01 Jul 2020 10:07 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 01 Jul 2020 10:07 AM IST
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फाइल फोटो
- फोटो : amar ujala
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प्रदेश सरकार ने मंगलवार को जारी निर्देशों के मुताबिक अनलॉक-2 में अधिक रियायतें नहीं दी हैं। अब कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा और स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थाएं 31 जुलाई तक बंद रहेंगी। केंद्र एवं प्रदेश सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई के बाद कार्य करना शुरू कर देंगे।
अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल सेवाएं, सभी तरह के सिनेमाघर, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, असेंबली हॉल और इस तरह के अन्य स्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन व अन्य सामूहिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
निर्देशों के अनुसार, मेरठ मंडल में 10 जुलाई तक कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक, जबकि पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। कंटेनमेंट जोन को संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा जिले की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भी भेजा जाएगा।
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कंटेनमेंट जोन में सघन कांटेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और चिकित्सा संबंधी गतिविधियां होंगी। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखना होगा।
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अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल सेवाएं, सभी तरह के सिनेमाघर, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, असेंबली हॉल और इस तरह के अन्य स्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन व अन्य सामूहिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
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निर्देशों के अनुसार, मेरठ मंडल में 10 जुलाई तक कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक, जबकि पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। कंटेनमेंट जोन को संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा जिले की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भी भेजा जाएगा।
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कंटेनमेंट जोन में सघन कांटेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और चिकित्सा संबंधी गतिविधियां होंगी। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखना होगा।
जोन के बाहर ऐसे स्थान जहां कोविड 19 के संक्रमण के केस निकलने की संभावना हो उन्हें बफर जोन के रूप में चुना जाएगा। पहले एक केस मिलने पर 48 घंटे के लिए बिल्डिंग को बंद करने ओर दो से अधिक केस मिलने पर हॉट स्पॉट घोषित करने का नियम था।
एनसीआर में स्थानीय प्रशासन करेगा फैसला
एनसीआर में गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में जिला व पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श कर स्थानीय स्तर पर आवागमन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। बुजुर्ग, बीमार, गर्भवती महिलाएं और बच्चे घरों में ही रहें।
एनसीआर में स्थानीय प्रशासन करेगा फैसला
एनसीआर में गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में जिला व पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श कर स्थानीय स्तर पर आवागमन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। बुजुर्ग, बीमार, गर्भवती महिलाएं और बच्चे घरों में ही रहें।