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Lucknow News: पीएम आवास के निरस्त आवंटन बहाल कराने की समय सीमा बढ़ी

Wed, 30 Apr 2025 12:55 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Apr 2025 12:55 AM IST
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Time limit for restoration of destroyed allotment of PM housing extended
प्रधानमंत्री आवास के निरस्त आवंटन को बहाल करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अभी तक यह मौका सिर्फ एक महीने तक का था, जिसे बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है। इसका प्रस्ताव मंगलवार को आवास विकास परिषद बोर्ड की बैठक में पास किया गया है। बोर्ड ने देवा रोड के खजूर व तिंदोला गांव में निजी रिएल एस्टेट कंपनी शालीमार कार्प को 158 एकड़ में इंटीग्रेटेड टाउनशिप का लाइसेंस के साथ ही डीपीआर को भी मंजूरी दी है।
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परिषद के सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में आवंटियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए आवंटन पुनर्जीवन की अवधि को बढ़ाया गया है। यह मौका तभी दिया जाएगा जब एक साल तक वह आवास किसी और को आवंटित न किया गया हो। करीब 300 आवंटी ऐसे हैं जिनका आवंटन किस्त जमा न होने के कारण निरस्त हो चुका है। इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ पंजीकरण राशि या मात्र एक-दो किस्त ही जमा की है। अभी तक ऐसे आवंटन को बहाल कराने के लिए एक महीने का ही समय दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर एक साल किया गया है।
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पांच साल में विकसित होगी नई टाउनशिप

सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि निजी कंपनी शालीमार कार्प को बाराबंकी जिले में आने वाले देवा रोड स्थित खजूर व तंदोला गांव की 158 एकड़ जमीन पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने का लाइसेंस दिया गया है। इसके लिए कंपनी ने 90 प्रतिशत जमीन खरीद ली है। करीब दो एकड़ जमीन अधिग्रहीत की जानी है। इसके लिए धारा 28 की कार्रवाई के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इस योजना का डीपीआर भी बोर्ड ने पास कर दिया है। निजी कंपनी पांच साल में टाउनशिप विकसित करेगी। शर्तों के तहत कंपनी की 10 प्रतिशत जमीन भी बंधक रखी जाएगी, ताकि यदि कंपनी विकास कार्य न करे तो बंधक जमीन बेचकर उसे पूरा कराया जा सके। टाउनशिप में अल्प व दुर्बल आय वर्ग के लिए भी मकान बनेंगे।
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बोर्ड में ये प्रस्ताव भी हुए पास

0 जिन सरकारी व अर्धसरकारी विभागों को आवास विकास से लीज पर जमीन आवंटित है, वह 15 साल बाद भी प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत शुल्क देकर निर्माण करा सकेंगे। उनका मानचित्र भी पास किया जाएगा। अभी तक लीज के बाद 15 साल तक का ही समय निर्माण के लिए बढ़ाया जाता था, जिसके लिए 40 प्रतिशत शुल्क लिया जाता था।

0 बिना पंजीकरण राशि जमा कराए ही उसे वापस करने के घोटाले में शामिल आम्रपाली योजना के सेवानिवृत्त संपत्ति अधिकारी मिर्जा जावेद कदर, लेखाकार सुनील कुमार सरीन और कनिष्ठ लेखाधिकारी रामनरेश यादव से वसूली की जाएगी। इन लोगों ने बिना पंजीकरण राशि जमा हुए ही 3.70 लाख रुपये की राशि आवेदक जगत नरायन शुक्ला को फर्जीवाड़ा कर करीब चार साल पहले वापस की थी। यह धनराशि दंड-ब्याज सहित तीनों अधिकारियों से वसूली की जाएगी।


0 परिषद के रिटायर कर्मियों के डीए में दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। अब डीए 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा

0 गाजियाबाद की वसुंधरा योजना के सेक्टर 2बी में इंस्टीट्यूशनल भूखंड का भू उपयोग ग्रुपहाउसिंग, सेक्टर तीन में कम्युनिटी सेंटर के भूखंड का भू उपयोग आवासीय करने का प्रस्ताव पास किया गया है।
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