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Lucknow News: अवर अभियंता की जमानत अर्जी खारिज
Thu, 24 Oct 2024 03:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Thu, 24 Oct 2024 03:35 AM IST
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लखनऊ। मीटर लगवाने के लिए रिश्वत लेने के आरोपी बिजली विभाग के अवर अभियंता सुनील कुमार पाल की जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है।
कोर्ट में बताया गया कि शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार ने 28 सितंबर को सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ सेक्टर के थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वादी ने 24 सितंबर को 1 किलोवाट भार का बिजली मीटर लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। वादी ने उपकेंद्र कसरेला, थाना तालगांव, जनपद सीतापुर में आरोपी अवर अभियंता से संपर्क किया तो आरोपी ने रिपोर्ट लगाने के लिए 10 हजार रुपये की मांग की। विशेष लोक अभियोजक कमल अवस्थी ने कोर्ट को बताया कि टीम ने आरोपी को 30 सितंबर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। (संवाद)
कोर्ट में बताया गया कि शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार ने 28 सितंबर को सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ सेक्टर के थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वादी ने 24 सितंबर को 1 किलोवाट भार का बिजली मीटर लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। वादी ने उपकेंद्र कसरेला, थाना तालगांव, जनपद सीतापुर में आरोपी अवर अभियंता से संपर्क किया तो आरोपी ने रिपोर्ट लगाने के लिए 10 हजार रुपये की मांग की। विशेष लोक अभियोजक कमल अवस्थी ने कोर्ट को बताया कि टीम ने आरोपी को 30 सितंबर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। (संवाद)
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