फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Three accused of Unnao case got bail, The court found contradictions in the statements

लखनऊ : उन्नाव कांड के तीन आरोपियों को मिली जमानत, अदालत ने बयानों में पाया विरोधाभास

Sat, 07 May 2022 01:06 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 07 May 2022 01:06 AM IST
सार

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने पीड़िता के मृत्यु पूर्व बयान में पहली नजर में विरोधाभास पाते हुए यह आदेश दिया। मामले में शिवम ने उमेश, राम और हरिशंकर के साथ मिलकर पीड़िता को रास्ते में रोका और उसके सिर व गर्दन पर डंडे व चाकू से हमला करने के बाद उसे जला दिया। इसके बाद अस्पताल में पीड़िता ने मृत्यु पूर्व बयान दर्ज करवाया था।

विज्ञापन
Three accused of Unnao case got bail, The court found contradictions in the statements
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वर्ष 2019 में उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता को जलाकर मारने के तीन आरोपियों उमेश कुमार बाजपेई, राम किशोर त्रिवेदी व हरिशंकर त्रिवेदी को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने पीड़िता के मृत्यु पूर्व बयान में पहली नजर में विरोधाभास पाते हुए यह आदेश दिया। 

विज्ञापन


मामले में शिवम ने उमेश, राम और हरिशंकर के साथ मिलकर पीड़िता को रास्ते में रोका और उसके सिर व गर्दन पर डंडे व चाकू से हमला करने के बाद उसे जला दिया। इसके बाद अस्पताल में पीड़िता ने मृत्यु पूर्व बयान दर्ज करवाया था।
विज्ञापन


सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के सिर पर किसी चोट का जिक्र नहीं है। वहीं, आरोपियों की ओर से तर्क दिया गया कि घटना के दिन रायबरेली में सामूहिक दुष्कर्म के उक्त मुकदमे की कोई तारीख नहीं थी। साथ ही जिस ट्रेन को पकड़ने जाने की बात अभियोजन द्वारा कही जा रही है, वह ट्रेन भी दो दिन पहले से ही निरस्त थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर किसी अभियुक्त ने अपराध किया है तो उसे विधि के अनुसार दंड अवश्य मिलना चाहिए। पर, किसी घटना को मीडिया द्वारा विशेष कवरेज दिए जाने की वजह से किसी को कष्ट में डाला जाना उचित नहीं है, जब तक वह वास्तव में दोषी न हो। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने तीनों की जमानत मंजूर कर ली।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed