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आईपीएस अमिताभ ठाकुर को धमकी देने का मामला: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व मुलायम सिंह को दिया नोटिस
Mon, 15 Apr 2019 07:12 PM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Mon, 15 Apr 2019 07:12 PM IST
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Lucknow High Court
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आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी दिए जाने के आरोप के मामले में हाईकोर्ट ने सपा नेता मुलायम सिंह यादव व प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उनसे दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 मई को नियत की है।
अमिताभ की अधिवक्ता नूतन ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट ने यह नोटिस 10 जुलाई 2015 को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को मोबाइल से दी गयी कथित धमकी के संबंध में सीजेएम लखनऊ द्वारा मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश को दी गयी चुनौती पर दिया है।
अधिवक्ता ने कहा कि न्यायमूर्ति शशि कांत की बेंच ने याची की उनकी व राज्य सरकार के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद यह आदेश दिए।
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अमिताभ की अधिवक्ता नूतन ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट ने यह नोटिस 10 जुलाई 2015 को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को मोबाइल से दी गयी कथित धमकी के संबंध में सीजेएम लखनऊ द्वारा मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश को दी गयी चुनौती पर दिया है।
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अधिवक्ता ने कहा कि न्यायमूर्ति शशि कांत की बेंच ने याची की उनकी व राज्य सरकार के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद यह आदेश दिए।
इस मामले में लखनऊ के सीजेएम ने पुलिस द्वारा लगाई गई अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर मामले को परिवाद में सुने जाने के आदेश दिए थे। इसके बाद अमिताभ ठाकुर की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि प्रकरण की विवेचना में सारे साक्ष्य पहले ही सामने आ चुके हैं।
लिहाजा इस मामले को परिवाद के रूप में चलाए जाने के बजाए मुलायम सिंह को सीधा कोर्ट में तलब किया जाए। याचिका में कहा गया था कि परिवाद चलाने में अनावश्यक समय लगेगा और साथ ही सरकार पर अभियोजन का भार भी आएगा।