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यूपी: घरेलू बिजली कनेक्शन लेने में बी एंड एल फॉर्म की बाध्यता खत्म, अब सिर्फ आवेदन करना होगा
Sat, 14 May 2022 05:20 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sat, 14 May 2022 05:20 PM IST
सार
यूपी में उपभोक्ता अब सिर्फ विभागीय पोर्टल पर आवेदन करके ही बिजली कनेक्शन ले सकेंगे। बी एंड एल फॉर्म की बाध्यता खत्म कर दी गई है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
उत्तर प्रदेश सरकार ने घरेलू बिजली कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं से बी एंड एल फॉर्म जमा कराने की बाध्यता को खत्म कर दिया है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली सुरक्षा निदेशालय का चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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प्रमुख सचिव ऊर्जा एम देवराज ने बताया कि बी एंड एल फॉर्म की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के बाद उपभोक्ताओं को घरेलू बिजली कनेक्शन लेने में काफी सहूलियत मिलेगी। उपभोक्ता अब सिर्फ विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर कनेक्शन ले सकेंगे। मौजूदा व्यवस्था में घरेलू बत्ती व पंखा के लिए कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को बी एंड एल फॉर्म जमा करना होता था।
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इस फॉर्म में उपभोक्ता को यह बताना होता था कि जिस मकान या भवन में बिजली कनेक्शन लिया जाना है उसकी वायरिंग कनेक्शन की क्षमता के अनुरूप है या नहीं।