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पशुपालन घोटाले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, हाईकोर्ट ने कहा-चौबीस घंटे में करें समर्पण

Thu, 25 Mar 2021 11:57 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Thu, 25 Mar 2021 11:57 AM IST
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The bail plea of the animal husbandry scam rejected, the High Court said - Surrender in twenty-four hours
लखनऊ हाईकोर्ट
करोड़ों के पशुपालन घोटाले के आरोपी सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उसको 24 घंटे में समर्पण करने के आदेश दिए। अदालत ने इस अवधि में याची के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई न करने के भी निर्देश दिए हैं।
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कई सौ करोड़ के इस घोटाले में सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी उमेश कुमार मिश्र ने जमानत मंजूर करने के लिए याचिका दाखिल की थी। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि याची इस मामले में हो रही विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है। इस मामले में 49 अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने याचिका को खारिज करते हुए याची को 24 घंटे में समर्पण करने के निर्देश दिए।
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