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पशुपालन घोटाले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, हाईकोर्ट ने कहा-चौबीस घंटे में करें समर्पण
Thu, 25 Mar 2021 11:57 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Thu, 25 Mar 2021 11:57 AM IST
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लखनऊ हाईकोर्ट
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करोड़ों के पशुपालन घोटाले के आरोपी सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उसको 24 घंटे में समर्पण करने के आदेश दिए। अदालत ने इस अवधि में याची के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई न करने के भी निर्देश दिए हैं।
कई सौ करोड़ के इस घोटाले में सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी उमेश कुमार मिश्र ने जमानत मंजूर करने के लिए याचिका दाखिल की थी। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि याची इस मामले में हो रही विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है। इस मामले में 49 अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने याचिका को खारिज करते हुए याची को 24 घंटे में समर्पण करने के निर्देश दिए।
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कई सौ करोड़ के इस घोटाले में सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी उमेश कुमार मिश्र ने जमानत मंजूर करने के लिए याचिका दाखिल की थी। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि याची इस मामले में हो रही विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है। इस मामले में 49 अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने याचिका को खारिज करते हुए याची को 24 घंटे में समर्पण करने के निर्देश दिए।
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