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टीईटी 2017 के अभ्यर्थियों को राहत, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में हों सकेंगे शामिल

Sat, 05 Jan 2019 12:27 AM IST
MANISH sachan न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: MANISH sachan Updated Sat, 05 Jan 2019 12:27 AM IST
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tet applicant are eligible for teacher recruitment exam
tet - फोटो : amar ujala

टीईटी 2017 के सैकड़ों अभ्यर्थी रविवार को होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती 2019 की परीक्षा में बैठ सकेंगे। इन अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में बैठने देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को राज्य सरकार व परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी को आदेश दिया है। 

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साथ ही कोर्ट ने टीईटी 2017 के 14 सवालों को न हटाने, पुनर्मूल्यांकन न करने और पिछले साल तक इस मामले में लंबित विशेष अपील में अभ्यर्थियों को पक्षकार न बनाए जाने पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब तलब किया है।
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कोर्ट ने सरकारी वकील को कहा है कि परीक्षा नियंत्रक को यह आदेश शुक्रवार को ही बता दें। वहीं, याची अभ्यर्थियों से कहा कि वे जरूरी औपचारिकता के साथ शनिवार दोपहर ढाई बजे से पहले इलाहाबाद में परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी से संपर्क करें। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने यह अंतरिम आदेश टीईटी 2017 के सैकड़ों अभ्यर्थियों की एक दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। 
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याची शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनाए गए थे। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्हें पुन: शिक्षामित्र बना दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे शिक्षामित्रों को राहत देते हुए आदेश दिया था कि अगर वे अगली दो भर्ती परीक्षाओं तक टीईटी पास कर लते हैं, उन्हें भर्ती का अवसर दिया जा सकता है। मगर कई याची टीईटी 2017 पास नहीं कर पाए। 

असफल अभ्यर्थियों ने इस शिक्षक पात्रता परीक्षा को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस पर कोर्ट ने 6 मार्च 2018 को टीईटी 2017 के 14 सवालों को हटाकर पुनर्मूल्यांकन के आदेश दिए। लेकिन सरकार की अपील पर हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने इस आदेश को खारिज कर दिया। 

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दो सदस्यीय खंडपीठ के आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया कि एकल पीठ के समक्ष याचिकाएं दाखिल करने वाले सभी याचियों को सरकार की विशेष अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दो सदस्यीय पीठ को यह मामला दोबारा सुनने के लिए कहा था। 


हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचियों को अंतरिम राहत देते हुए 6 जनवरी को होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने की इजाजत देने के आदेश दिए। साथ ही कहा कि याचियों के परिणाम घोषित नहीं किए जाएं और परीक्षा में उनकी उपस्थिति मामले पर अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

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