फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Ten years in prison for raping a teenager

Lucknow News: नौ साल तक नाबालिग का शोषण करने वाले रिश्तेदार को दस साल कैद

Tue, 10 Jan 2023 08:30 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Jan 2023 08:30 AM IST
विज्ञापन
Ten years in prison for raping a teenager
दुराचारी को दस साल की जेल। (फोटो ः प्रतीकात्मक) - फोटो : ??? ?????
रिश्तेदार की नाबालिग बेटी से नौ साल तक छेड़खानी और दुराचार करने वाले दयाल सिंह डुगरियाल को कोर्ट ने दोषी ठहराया है।
विज्ञापन

पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने दोषी को दस वर्ष कैद और पचास हजार के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
कोर्ट में सरकारी वकील सुखेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वादी ने 3 मार्च 2018 को मानकनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
वादी ने तहरीर देकर बताया था कि रिश्तेदार दयाल सिंह डुगरियाल उनके ही मकान में रहता था। आरोपी की गलत हरकतों से तंग आकर वादी की बेटी सदमे में चली गई थी।
विज्ञापन

इलाज के दौरान बेटी ने आपबीती बताई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद ही पुलिस से शिकायत की थी।
सरकारी वकील ने आगे बताया कि मामले की विवेचना और कोर्ट में पीड़िता ने बयान दिया था। इसमें बताया कि दयाल सिंह ने उसके साथ कक्षा चार में पढ़ने के दौरान पहली बार छेड़खानी की थी और जब कक्षा सात में थी, तब दुराचार किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने 2009 से 2018 तक पीड़िता का शोषण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed