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Lucknow News: नौ साल तक नाबालिग का शोषण करने वाले रिश्तेदार को दस साल कैद
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दुराचारी को दस साल की जेल। (फोटो ः प्रतीकात्मक)
- फोटो : ??? ?????
रिश्तेदार की नाबालिग बेटी से नौ साल तक छेड़खानी और दुराचार करने वाले दयाल सिंह डुगरियाल को कोर्ट ने दोषी ठहराया है।
पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने दोषी को दस वर्ष कैद और पचास हजार के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
कोर्ट में सरकारी वकील सुखेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वादी ने 3 मार्च 2018 को मानकनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
वादी ने तहरीर देकर बताया था कि रिश्तेदार दयाल सिंह डुगरियाल उनके ही मकान में रहता था। आरोपी की गलत हरकतों से तंग आकर वादी की बेटी सदमे में चली गई थी।
इलाज के दौरान बेटी ने आपबीती बताई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद ही पुलिस से शिकायत की थी।
सरकारी वकील ने आगे बताया कि मामले की विवेचना और कोर्ट में पीड़िता ने बयान दिया था। इसमें बताया कि दयाल सिंह ने उसके साथ कक्षा चार में पढ़ने के दौरान पहली बार छेड़खानी की थी और जब कक्षा सात में थी, तब दुराचार किया था।
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कोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने 2009 से 2018 तक पीड़िता का शोषण किया।
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पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने दोषी को दस वर्ष कैद और पचास हजार के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
कोर्ट में सरकारी वकील सुखेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वादी ने 3 मार्च 2018 को मानकनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
वादी ने तहरीर देकर बताया था कि रिश्तेदार दयाल सिंह डुगरियाल उनके ही मकान में रहता था। आरोपी की गलत हरकतों से तंग आकर वादी की बेटी सदमे में चली गई थी।
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इलाज के दौरान बेटी ने आपबीती बताई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद ही पुलिस से शिकायत की थी।
सरकारी वकील ने आगे बताया कि मामले की विवेचना और कोर्ट में पीड़िता ने बयान दिया था। इसमें बताया कि दयाल सिंह ने उसके साथ कक्षा चार में पढ़ने के दौरान पहली बार छेड़खानी की थी और जब कक्षा सात में थी, तब दुराचार किया था।
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कोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने 2009 से 2018 तक पीड़िता का शोषण किया।